'निजता मानवीय गरिमा का मूल है': केरल हाईकोर्ट ने अपमान और साइबर हमलों का सामना कर रही महिला की ऑनलाइन तस्वीरें हटाने का आदेश दिया
Avanish Pathak
23 Jun 2023 5:33 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक को अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराध की शिकार एक महिला की ऑनलाइन फोटो और विवरणों को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने नाम और फोटो वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उक्त सामग्री के कारण उसे अपमानित होना पड़ा और उस पर साइबर हमले हुए।
याचिकाकर्ता की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री का प्रसार उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा कि,
“निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। निजता के बिना किसी व्यक्ति की गरिमा नहीं हो सकती। यह मौलिक अधिकारों पर आधारित एक संवैधानिक मूल्य है। अपने उपस्थित मूल्यों के साथ निजता व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देती है। गरिमा वह मूल है जो मौलिक अधिकारों को एकजुट करती है। निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है।"
याचिकाकर्ता जो एक प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सक, ब्यूटीशियन और मसाज एवं स्पा चिकित्सक है, अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत थोडुपुझा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अपराध की पीड़ित है। उसने कहा कि उसे घटना के कारण अपने प्रोफेशन को करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है,
“यद्यपि याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले में पीड़ित के रूप में पेश किया गया है, उसका नाम, चित्र और विवरण ऑनलाइन मीडिया लिंक और यूट्यूब चैनलों पर अपलोड और प्रकाशित किए गए थे, जब याचिकाकर्ता के लिए अपमान और साइबर हमले असहनीय हो गए, तो उसने उत्तरदाताओं 3 और 5 के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत की थीं और ऑनलाइन मीडिया लिंक और यूट्यूब चैनलों से उसकी छवियों और विवरणों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था।"
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील पर ध्यान दिया कि भले ही उसने अपनी छवियों, नाम, वीडियो और उसके बारे में ऑनलाइन अपमानजनक लेखों को हटाने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख को शिकायतें दी थीं, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
तदनुसार, न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और राज्य पुलिस प्रमुख को याचिकाकर्ता से संबंधित ऑनलाइन मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: XXX. बनाम केरल राज्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 288