एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में शामिल साक्ष्य के सामान्य नियम के समान : झारखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 Jun 2022 10:30 AM GMT

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में शामिल साक्ष्य के सामान्य नियम के समान है।

    जस्टिस श्री चंद्रशेखर की खंडपीठ ने आगे कहा कि आरोपी को यह दिखाने का अधिकार है कि इस बात की संभावना है कि उसके खिलाफ दायर किया गया मामला सही नहीं है। हालांकि, यह चरण तभी आएगा जब शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाएगा।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 139 एनआई एक्ट में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं होता है, यह माना जाना चाहिए कि चेक धारक को किसी भी ऋण या अन्य देनदारी के भुगतान के लिए चेक पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त हुआ।

    आम तौर पर, जहां चेक का आहर्ता चेक पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद नहीं करता है और मामले में कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान चेक के आहर्ता के खिलाफ उठाया जाता है।

    दूसरी ओर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

    यह प्रावधान कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए यह असंभव होगा, या किसी भी दर पर, ऐसे तथ्य स्थापित करने के लिए जो अभियुक्त के ज्ञान में "विशेष रूप से" हैं और जिसे वह बिना कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।

    अब, दोनों धाराओं के संयुक्त पठन पर, यह पता चलता है कि एक बार चेक के आहर्ता के खिलाफ एक अनुमान लगाया जाता है, तो यह संभावना की प्रबलता के माध्यम से दिखाने के लिए उस पर निर्भर करता है कि उसके खिलाफ चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

    मामला

    वर्तमान मामले में, ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत एक अनुमान लगाया गया था और उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपया मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश के साथ एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

    अपील में, आदेश को रद्द कर दिया गया क्योंकि अदालत ने माना कि आरोपी एनआई एक्‍ट की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करने में सक्षम था और इसलिए शिकायतकर्ता को मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक था।

    अपीलीय अदालत ने देखा था कि चेक पर नाम, तारीख आदि, जिस पर आहर्ता के हस्ताक्षर हैं, उसके द्वारा नहीं भरे गए थे और उसने हमेशा एक स्टैंड लिया था कि प्रश्नगत चेक उसके द्वारा जमीन की खरीद के लिए सिक्योरिटी के लिए जारी किया गया था।

    इसे देखते हुए, हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा, "एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में शामिल साक्ष्य के सामान्य नियम के समान है। साक्ष्य अधिनियम के इस प्रावधान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा "शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य" को यह मानने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ रिवर्स अनुमान स्वचालित रूप से नहीं उठाया जा सकता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अनुमान लगाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष का बोझ है, विस्तार से चर्चा की गई है।"

    नतीजतन, यह पाते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया मामला कई संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, अदालत ने माना कि अपीलीय न्यायालय ने सही माना था कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं था ताकि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के आहर्ता के खिलाफ अनुमान लगाया जा सके।

    इसके साथ ही आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- हजारी प्रसाद बनाम झारखंड राज्य और अन्य

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