प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने मनोरमा संपादकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द किया

LiveLaw News Network

16 Nov 2020 5:25 AM GMT

  • प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने मनोरमा संपादकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द किया

    केरल हाईकोर्ट

    केरल उच्च न्यायालय ने मलयाला मनोरमा दैनिक के मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक और प्रकाशक के खिलाफ दर्ज एक मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है।

    जस्टिस पी सोमराजन ने कहा कि प्रेस को आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक कि दुर्भावना बहुत अध‌िक हो और सार्वजनिक हित की बात नहीं हो।

    अदालत ने कहा कि समाचार की अवमानना ​​प्रकृति, अगर वह सच्चाई के प्रतिरूपण से जुड़ी है, जिसे सार्वजनिक सद्भावना के लिए प्रकाशन की आवश्यकता है, तो यह मानहानि का अपराध नहीं होगा।

    शिकायतकर्ता (आर चंद्रशेखरन) और तीन अन्य के खिलाफ एक सतर्कता रिपोर्ट के बारे में प्रकाशित खबर के के खिलाफ शिकायत थी। संपादकों और प्रकाशकों ने, मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत का संज्ञान लिए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    अदालत ने शिकायतकर्ता को संदर्भित किया और कहा कि शिकायतकर्ता को समाचार में आरोपी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसमें रिपोर्ट का वास्तविक संस्करण शामिल था। जज ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था और बाद में एक संदर्भ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

    अदालत ने कहा, "आईपीसी की धारा 499 में पहला प्रावधान के तहत लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यापक प्रचार और आवश्यक टिप्पणियों और विचारों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि, विचारों को, यद्यप‌ि वो कभी-कभी अवमाननपूर्ण होते हैं, तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक जब तक कि दुर्भावना बहुत अध‌िक हो और सार्वजनिक हित की बात नहीं हो।

    समाचार की अवमानना ​​प्रकृति, अगर वह सत्य के प्रतिरूपण से जुड़ी है, जिसे सार्वजनिक सद्भावना के लिए प्रकाशन की आवश्यकता है, अपराध को आकर्षित नहीं करेगी और पहले अपवाद के साथ धारा 499 आईपीसी को आकर्षित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई गलतफहमी नहीं होगी। इसलिए प्रकाशित समाचार धारा 499 आईपीसी के तहत परिभाषित मानहानि के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।"

    अदालत ने कहा कि इस मामले में निजी शिकायत, चौथी स्तंभ में निहित उद्देश्यों को हराने के लिए है। आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जज ने आगे कहा: "सभी समाचार सामग्रियों को प्रकाशित करना चौथे स्तंभ का कर्तव्य है, विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व के विषयों को और यह उनका कर्तव्य है कि वे समाचार सामग्री को, उसके पक्ष और विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए प्रका‌शित करें ताकि समाज को सतर्क रहने के लिए प्रबुद्ध किया जा सके।"

    यह धारा 499 आईपीसी से जुड़े पहले अपवाद के तहत आएगा, जब यह सार्वजनिक हित के लिए वास्तविकता के साथ किया जाता है।

    सार्वजनिक महत्व के मामलों से चौथे स्तंभ को दूर रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र कर्तव्य समाचार के मुद्दों के पक्ष और विपक्ष से समाज को अवगत कराकर उसकी सेवा करना है, ताकि समाज को और अधिक कार्यात्मक और सतर्क बनाया जा सके।

    चौथा स्तंभ लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक हित / सार्वजनिक महत्व के सभी मामले पर टिप्पणी करने का एक मंच है, आवश्यक टिप्पणी के साथ प्रकाशित समाचार...मानहानि रूप में धारा 499 आईपीसी के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उससे सद्भाव में कमी न प्रदर्श‌ित हो और जनहित या सार्वजनिक भलाई के विषय से संबंधित नहीं हो।"

    मामला: फिलिफ मैथ्यूज बनाम केरल राज्य [Crl.MC.No.7758 of 2016]

    कोरम: जस्टिस पी सोमराजन

    प्रतिनिध‌ित्व: सीनियर एडवोकेट केपी दंडपाण‌ि, पीपी एमएन माया, एडवोकेट सी उन्न‌िकृष्‍णन

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