जस्टिस निशा बानू ने ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति ने दिया यह आदेश

Shahadat

13 Dec 2025 10:44 AM IST

  • जस्टिस निशा बानू ने ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति ने दिया यह आदेश

    राष्ट्रपति ने जस्टिस निशा बानू को 20 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने 14 अक्टूबर, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर की सूचना दी थी।

    12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में केंद्र ने कहा:

    "राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जस्टिस जे. निशा बानू, जज, मद्रास हाईकोर्ट को 20.12.2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं।"

    27 अगस्त, 2025 को कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर की सिफारिश केरल हाईकोर्ट में की थी। जब उनके ट्रांसफर की सूचना दी गई, तब जस्टिस बानू मद्रास हाईकोर्ट की तीसरी सबसे सीनियर जज थीं और हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा थीं। वह मद्रास हाईकोर्ट की सबसे सीनियर महिला जज भी थीं।

    हालांकि, ट्रांसफर ऑर्डर के बावजूद जस्टिस बानू ने केरल हाईकोर्ट जॉइन नहीं किया, तो मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों के एक समूह ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, पूर्व सीजेआई बीआर गवई, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जस्टिस बानू का केरल हाईकोर्ट जॉइन न करना न्यायिक अनुशासनहीनता है।

    वहीं, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के विभिन्न बार निकायों ने जस्टिस बानू के ट्रांसफर का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जस्टिस बानू की सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट में ही रखा जाना चाहिए (केरल हाईकोर्ट में जस्टिस बानू सीनियरिटी में 9वें स्थान पर होंगी)।

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