पुलिस अधिकारियों को भागे हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में आवश्यक बल प्रयोग करने के अधिकारः केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
27 July 2022 12:59 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि पुलिस अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक बल का उपयोग करने के हकदार हैं, खासकर जब वे भाग रहे आरोपी का पीछा कर रहे हों।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने यह भी कहा कि इस तरह के बल का प्रयोग करते समय, यदि आरोपी को कोई चोट लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था।
कोर्ट ने कहा,
"यह समझा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को दूसरे प्रतिवादी और उनकी टीम ने अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पकड़ा था। यह भी देखा जा सकता है कि उक्त कर्तव्य के निर्वहन में, वे एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बल का उपयोग करने के हकदार हैं। इसके अलावा, एक भागे हुए आरोपी को वश में करने के प्रयास में, बल का उपयोग किया जा सकता है, और यदि उस प्रक्रिया में कोई चोट लगती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य नहीं कर रहा था।"
याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और आरोप लगाया कि पुलिस के एक सर्कल इंस्पेक्टर ने उस पर बांस से बेरहमी से हमला किया और उसे बाल पकड़कर घसीटा। इस प्रकार उन्होंने अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323 और 324 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की।
आक्षेपित आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता को अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी लेनी चाहिए थी। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट लाल के जोसेफ ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत गलती से उस मंजूरी को रोक दिया है, जिसकी आवश्यकता है क्योंकि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था।
हालांकि, पुलिस अधिकारी की ओर से पेश एडवोकेट वी विनय ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और पाया कि परिस्थितियों की प्रकृति में, धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी आवश्यक थी और इसलिए मामले का संज्ञान लेते हुए इसे सही तरीके से टाल दिया गया। आगे यह भी निवेदन किया गया कि स्वीकृति आज तक प्राप्त नहीं हुई है, और इसलिए शिकायत को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।
लोक अभियोजक नौशाद केए ने इस तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है।
अदालत ने पाया कि नीलांबुर पुलिस स्टेशन में एक अपराध दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के नियोक्ता सहित लगभग 30 लोगों ने एक सूट संपत्ति में प्रवेश किया और लूट का अपराध किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले के संबंध में प्रतिवादी पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने उन्हें आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पाया कि उसे एक अपराध के पंजीकरण के अनुसार गिरफ्तार किया गया था और वह जांच के दौरान था, इस प्रकार अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था क्योंकि गिरफ्तारी अपराध के पंजीकरण के सात दिन बाद की गई थी।
हाईकोर्ट ने पाया कि इंजरी सर्टीफिकेट से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। इसके अलावा, प्रतिवादी अधिकारी ने तर्क दिया था कि अपराध के पंजीकरण के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी फरार हो गए थे।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब याचिकाकर्ता की विवादित संपत्ति के आसपास के क्षेत्र में पहचान की गई और उसे पकड़ा जा रहा था, तो उसने पुलिस पर तलवार से हमला किया और भागने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में, पुलिस ने उसका पीछा किया, और पीछा करने के दौरान, याचिकाकर्ता नीचे गिर गया, जिसके बाद अधिकारी और उसकी टीम ने याचिकाकर्ता को वश में करने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय ने कहा कि प्रकाश बनाम केरल राज्य [2011 (2) केएलटी 158] में सिंगल जज ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता पर विचार करते हुए तीन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है:
(i) वह कौन सा विशेष आधिकारिक कर्तव्य था जिसे कथित अपराध के समय लोक सेवक द्वारा निर्वहन किया जा रहा था या कथित रूप से निर्वहन किया जा रहा था?
(ii) ऐसे विशेष आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने और पूरा करने के लिए लोक सेवक द्वारा कौन से कार्य या कार्य किए जाने हैं?
(iii) क्या लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए अपमानजनक कृत्यों/कार्यों और ऐसे कार्य या कृत्यों के बीच कोई उचित संबंध या संबंध है जो इस तरह के विशेष कर्तव्य को पूरा करने और पूरा करने के लिए किया जाना है?
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में याचिकाकर्ता को अपराध दर्ज होने के 7 दिन बाद और पुलिस ने अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पकड़ा था। मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन में अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, और कार्य और उसके प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तब अधिकता से किए गए कार्य को धारा 197 सीआरपीसी के तहत लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है।
इसलिए यह स्पष्ट था कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेने से इनकार करने से पहले मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: गुलाम रसूल बनाम केरल राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 381