पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को 65% तक बढ़ाने वाले बिहार कानून को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर; कहा गया- SEBC कोटा जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए
Shahadat
27 Nov 2023 4:19 AM GMT
![पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को 65% तक बढ़ाने वाले बिहार कानून को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर; कहा गया- SEBC कोटा जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को 65% तक बढ़ाने वाले बिहार कानून को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर; कहा गया- SEBC कोटा जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/11/27/750x450_506290-bihar-patna-high-court.webp)
पटना हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित हालिया संशोधन को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।
याचिका में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की भी मांग की।
बिहार राज्य विधानमंडल ने 10 नवंबर, 2023 को 2023 अधिनियम अधिनियमित किया। इसे 18 नवंबर, 2023 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। इसके बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर 21 नवंबर, 2023 को बिहार राजपत्र के माध्यम से अधिनियम को अधिसूचित किया।
याचिका में यह तर्क दिया गया कि संशोधन राज्य द्वारा आयोजित जाति जनगणना से प्राप्त आनुपातिक आरक्षण पर आधारित हैं। इस जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी) की जनसंख्या 63.13% है।
याचिकाकर्ता गौरव कुमार और नमन शेरस्त्र का तर्क है कि संवैधानिक जनादेश, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित है, आरक्षण के लिए इन वर्गों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित होना आवश्यक है।
याचिका में उल्लेख किया गया,
“इसलिए प्रतिवादी राज्य द्वारा पारित 2023 अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन है, जो राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है और अनुच्छेद 15(1) जो राज्य के अधीन किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 15(1) जो किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।”
याचिका में कहा गया,
“इसके अलावा, प्रतिवादी राज्य द्वारा पारित 2023 अधिनियम इंदिरा साहनी (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन करता है। प्रतिवादी राज्य उन असाधारण परिस्थितियों को संबोधित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसके कारण आरक्षण की सीमा इतने प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। इसलिए 2023 अधिनियम उपरोक्त निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है। साथ ही, राज्य द्वारा पारित 2023 अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है क्योंकि यह अनुचितता और स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त है।”
यह याचिका एडवोकेट आलोक कुमार द्वारा दायर की गई और 24.11.2023 को एडवोकेट जनरल ऑफिस को भेजी गई।