याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है; उसे स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखण्ड HC ने ज़मानत की राशि कम की

SPARSH UPADHYAY

15 Sept 2020 1:28 PM IST

  • याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है; उसे स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखण्ड HC ने ज़मानत की राशि कम की

    एक "गरीब व्यक्ति" की जमानत की राशि को कम करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं मिल सकी क्योंकि वह ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सका।

    न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने आगे टिप्पणी की,

    ""तत्काल मामले में याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और यह न्यायालय ऐसा नहीं होने देगा।"

    दरअसल, न्यायालय एक अजीत पाल की लिखित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो वर्ष 2018 के अपराध संख्या 56 में न्यायिक हिरासत में था (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (धारा 8/20) पुलिस स्टेशन देहरादून, जिला देहरादून के तहत)।

    मामले की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत देहरादून द्वारा पारित 10.10.2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत, ज़मानत राशि को कम करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय द्वारा 16.08.2018 को वर्ष 2018 के जमानत आवेदन संख्या 1317 में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सका।

    याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय द्वारा 28.08.2018 को ज़मानत जमा करने की आवश्यकता थी, लेकिन जैसा कि कहा गया है, वह ज़मानत का प्रबंध नहीं कर सका।

    अक्टूबर 2019 के महीने में उसने जेल से एक अर्जी दी कि ज़मानत की राशि को कम किया जाए, लेकिन इस आवेदन को संबंधित न्यायालय ने 10.10.2019 को खारिज कर दिया, इस आधार पर कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 को देखते हुए, आदेशों की समीक्षा नहीं की जा सकती है।

    न्यायालय का अवलोकन

    उच्च न्यायालय ने मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978) 4 SCC 47 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, (जिसमें शीर्ष न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन - जॉनसन के कुछ अवलोकन का हवाला दिया था) उस जजमेंट के पैरा नं. 15 के अनुसार यह टिपण्णी की,

    "याचिकाकर्ता जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया है, याचिकाकर्ता जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जमानत से इनकार कर दिया है, बल्कि वह जेल में इसलिए है क्योंकि वह जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर सकता है।"

    नतीजतन, आवेदक / याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निर्देश दिया गया (केवल 5000/- के निजी बॉन्ड को प्रस्तुत करने पर)। इसके साथ, तत्काल रिट याचिका उसी अनुसार निपटा दी गई।

    आदेश डाउनलोड करेंं




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