विकलांग व्यक्ति स्वयं एक समरूप वर्ग बनाते हैं, वे एससी/एसटी समुदाय के समान नहीं: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Jan 2022 9:58 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को नीट-2021 में एससी/एसटी कम्यूनिटी पर विकलांगों के लिए उच्च आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक खंड को बरकरार रखते हुए एक फैसले में कहा कि राज्य सरकार को विशिष्ट विशेषता-युक्त व्यक्तियों के वर्गों को मान्यता देने के लिए अधिकृत किया गया है और कानून के तहत उन्हें अलग मानें।

    एक याचिका को खारिज करते हुए ज‌‌स्टिस एन नागरेश ने कहा कि विकलांग व्यक्ति अपने आप में एक अलग समरूप वर्ग का गठन करते हैं और उनकी विकलांगता सामाजिक पिछड़ेपन से संबंधित होने के बजाय शारीरिक है।

    "राज्य विशिष्ट विशेषताओं या नुकसान वाले व्यक्तियों के वर्गों की पहचान कर सकता है और कानून के तहत अलग मान सकता है। विकलांग व्यक्ति स्वयं एक समरूप वर्ग बनाते हैं जहां अक्षमता सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं बल्कि शारीरिक अक्षमता के आधार पर होती है। सामाजिक आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति एक श्रेणी में आते हैं और विकलांग व्यक्ति ..एक अलग श्रेणी में आते हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य प्रवेश के अलग और अनन्य चैनल या प्रवेश के स्रोत प्रदान कर सकता है, जिसकी वैधता सांप्रदायिक आरक्षण पर लागू संवैधानिक सिद्धांतों पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रवेश के ऐसे दो चैनल या प्रवेश के दो स्रोत वैध प्रावधान हैं, जब वर्गीकरण एक प्रशंसनीय वस्तु के साथ एक समझदार अंतर पर आधारित होता है जिसे हासिल करने की मांग की जाती है।"

    आरक्षण के सिद्धांत को दोहराते हुए जज ने कहा, "आरक्षण अपने आप में अधिकार का मामला नहीं है। संवैधानिक प्रावधान केवल प्रकृति में सक्षम है। वही सिद्धांत लागू होगा यदि याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्तियों में सामाजिक आरक्षण के लिए दावा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 (5) अनिवार्य नहीं करता है लेकिन राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।"

    याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित NEET 2021 के उम्मीदवार थे। इस प्रकार वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण के हकदार थे।

    उन्होंने अधिवक्ता के सिजू, एस अभिलाष और अंजना कन्नाथ के माध्यम से तर्क दिया कि प्रॉस्पेक्टस और विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10% सीटें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं।

    हालांकि, प्रॉस्पेक्टस के खंड 4.1.5 में, प्रवेश परीक्षा आयुक्त द्वारा एक शर्त लगाई गई थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय कोटा, भारत सरकार के नामांकित, विशेष आरक्षण के लिए निर्धारित विकलांग व्यक्ति, सभी प्रकार की स्वीकृत अधिसंख्य सीटें स्वीकृत और प्रबंधन कोटा को छोड़कर सीटों का आवंटन किया जाएगा।

    इसके अलावा, खंड 4.1.3 में प्रावधान है कि विकलांग व्यक्तियों को खंड 4.1.1 और 4.1.2 के तहत अलग-अलग सीटों को छोड़ने के बाद ही 5% सीटें दी जाएंगी।

    इसलिए, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आरक्षण के हकदार दो वर्गों के साथ भेदभाव किया गया और इस मानदंड को अपनाने से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटों में मामूली कमी आई।

    तदनुसार, उन्होंने प्रोस्पेक्टस के खंड 4.1.5 को यह दावा करते हुए रद्द करने की मांग की कि यह अत्यधिक मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

    उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक जनादेश को खंड 4.1.3 की शुरूआत से हटा दिया गया था चूंकि इसने एससी/एसटी आरक्षण के मामले में खंड 4.1.1 और 4.1.2 के तहत अलग-अलग सीटों को छोड़ने के बाद एक वर्ग के लोगों को 5% सीटों का आरक्षण दिया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि दोनों खंड 4.1.3 और 4.1.5 असंवैधानिक घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।

    याचिका का विरोध करते हुए, सरकारी वकील पीजी प्रमोद और एडवोकेट टाइटस मणि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि यह राज्य को तय करना है कि आरक्षण के सिद्धांत को कैसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य द्वारा अपनाए गए मानदंडों से अलग मानदंड अपनाने के निर्देश की मांग करने वाली प्रार्थना को कायम नहीं रख सकते।

    इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बताया गया कि विकलांग व्यक्ति एक अलग और समरूप वर्ग का निर्माण करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण बिल्कुल वैध है।

    कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और टिप्पणी की, "यह कहना प्रासंगिक है कि आरक्षण के लिए याचिकाकर्ताओं का दावा अनुच्छेद 15 के तहत उपलब्ध है जो एक सक्षम अधिकार है, विकलांग व्यक्तियों का दावा एक संवैधानिक जनादेश के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रख्यापित एक क़ानून का पता लगाता है। इसलिए, यह क़ानून के आधार पर है कि विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक वर्गीकरण के बावजूद एक समरूप वर्ग के रूप में माना जाता है। इस तरह के वैध वर्गीकरण को अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15 के साथ जोड़कर दोषी ठहराने की मांग नहीं की जा सकती है जो लागू नहीं होता है।"

    अंत में, न्यायाधीश ने यह भी देखा कि के . दुरैसामी बनाम तमिलनाडु राज्य [(2001) 2 एससीसी 538] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने के बाद, वह राज्य प्रवेश के मामले में एक अलग चैनल प्रदान कर सकता है । इस प्रकार, याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाते हुए न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।

    केस शीर्षक: सुमित वी कुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 18

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