भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है; लेकिन अंतिम सुनवाई से पहले आरोपी भारत में होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

23 Jun 2022 5:10 AM GMT

  • भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है; लेकिन अंतिम सुनवाई से पहले आरोपी भारत में होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। इसकी एकमात्र सीमा यह है कि अंतिम सुनवाई से पहले आवेदक को देश के अंदर होना चाहिए ताकि अदालत वैधानिक प्रावधानों के तहत अपेक्षित शर्तों को लागू कर सके और लागू कर सके।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

    आदेश में कहा गया:

    "सीआरपीसी की धारा 438 में प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई व्यक्ति भारत में हुए अपराध के लिए देश के बाहर भी गिरफ्तारी हो सकता है। देश के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों को भी तैनात किया जा सकता है। गिरफ्तारी की आशंका तब भी उत्पन्न हो सकती है जब आवेदक देश के बाहर रह रहा हो। इस प्रकार, जब वास्तविक आशंका मौजूद होती है तो क़ानून ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 438 में किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड की अनुपस्थिति में देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने के अधिकार को प्रतिबंधित करते हुए अदालत ऐसे प्रावधान लागू नहीं कर सकती जिसे जिसे विधायिका ने शामिल नहीं किया।"

    अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर जमानत अर्जी के विचारणीय होने पर प्रारंभिक आपत्ति जताई थी कि जब आवेदन दायर किया गया तब बाबू देश से बाहर थे।

    सौदा बीवी और अन्य बनाम पुलिस और अन्य (2011 (3) केएचसी 795) और शफी एस.एम. बनाम केरल राज्य और अन्य (2020 (4) केएचसी यह तर्क दिया गया कि देश के बाहर याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवेदक को अग्रिम जमानत लेने के लिए अयोग्य बनाती है।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि इन फैसलों में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

    बेंच ने अवलोकन किया,

    "दूसरी ओर, उन दो निर्णयों में कहा गया कि कम से अंतिम सुनवाई से पहले न्यायालय को यह आश्वस्त होना चाहिए कि आवेदक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है ताकि यदि कोई शर्त लगाई गई है तो उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।"

    पीठ ने सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी) और अन्य के साथ-साथ गुरबख्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य [(1980) 2 एससीसी 565] के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 2020 में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि अदालतें सीआरपीसी की धारा 438 के लागू नहीं कर सकती हैं, जिसे विधायिका ने लगाना उचित नहीं समझा। वास्तव में, न्यायालय ने धारा 438 में बाधाओं के अति-उदार जलसेक के अभ्यास की निंदा की और यहां तक ​​​​कि यह भी देखा कि इस तरह के प्रतिबंध प्रावधान को संवैधानिक रूप से कमजोर बना सकते हैं।

    जस्टिस थॉमस ने इस पृष्ठभूमि में कहा:

    "इसलिए, मेरा विचार है कि देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। हालांकि, केवल शर्त यह है कि अंतिम सुनवाई से पहले आवेदक को देश के अंदर होना चाहिए ताकि अदालत वैधानिक प्रावधानों के तहत विचार की गई शर्तों को लागू करवाने में सक्षम हो सके।"

    हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि वह भारत लौटने के बाद ही बाबू के आवेदन पर सुनवाई करेगा। उसके बाद वह भारत वापस आ गया और अदालत ने उसे अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

    जस्टिस थॉमस ने अंतरिम आदेश में भी प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि भारत के बाहर के व्यक्ति द्वारा दायर की गई जमानत याचिका विचारणीय है।

    केस टाइटस: विजय बाबू बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 292

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story