प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को पूर्व निष्पादन स्टेज में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते बंदी साबित करे कि डिटेंशन आदेश अवैध है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Brij Nandan
16 Dec 2022 1:07 PM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को पूर्व निष्पादन स्टेज में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते याचिकाकर्ता / बंदी अदालत को संतुष्ट करें कि डिटेंशन आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है।
जस्टिस राजेश ओसवाल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,
"अगर यह पाया जाता है कि यह स्पष्ट रूप से अवैध है, तो निश्चित रूप से उसे जेल जाने और फिर डिटेंशन आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि डिटेंशन का आदेश पूर्व दृष्टया इस आधार पर अवैध है जैसा कि अलका सुभाष गादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।"
भारत सरकार बनाम अलका सुभाष गड़िया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियों को निर्धारित किया है जिसके तहत निष्पादन पूर्व स्टेज में प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है:
क) कि आदेश उस अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है जिसके तहत इसे पारित किया जाना माना जाता है;
(बी) कि इसे गलत व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित करने की मांग की गई है;
(सी) कि यह एक गलत उद्देश्य के लिए पारित किया गया है;
(डी) यह अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधार पर पारित किया गया है;
(ई) कि जिस प्राधिकरण ने इसे पारित किया है, उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
अपीलकर्ता के वकील ने अपीलकर्ता के खिलाफ पहले के निरोध आदेश को रद्द करने के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से अनभिज्ञता का अनुरोध किया।
इस विवाद को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई थी, एक आईपीसी के तहत और दूसरी आर्म्स एक्ट के तहत।
यह कहा गया,
"अदालत ने अपने फैसले में इन दो एफआईआर पर ध्यान दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलकर्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलका सुभाष गदिया के मामले (सुप्रा) में निर्धारित मापदंडों के भीतर नहीं आता है। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद में कोई बल नहीं है कि रिट अदालत को डिटेंशन के आदेश की वैधता की जांच के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से तब जब डिटेंशन आदेश में निरोध प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया गया है।"
अपीलकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि डिटेंशन वारंट की अवधि समाप्त हो गई है और इस तरह, डिटेंशन वारंट को अत्यधिक देरी के बाद निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा रिट अदालत के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं दायर गई है। कोर्ट ने कहा कि अन्यथा भी, प्रतिवादियों की दलील यह है कि अपीलकर्ता डिटेंशन वारंट के निष्पादन से बच रहा है।
इस तरह खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल : हरविंदर पाल सिंह उर्फ रेम्बो बनाम यूटी ऑफ जेएंडके
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 248
कोरम : जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस पुनीत गुप्ता।
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