COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने वाले लोग अंतराल अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी खुराक के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते: त्रिपुरा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 July 2021 12:45 PM IST

  • COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने वाले लोग अंतराल अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी खुराक के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते: त्रिपुरा हाईकोर्ट

    त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि कोविशील्ड या कोवैक्सिन में से जिन लोगों को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, उन्हें अनिवार्य अंतराल समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता, इसलिए इसने राज्य प्रशासन से वैक्सीनेशन खुराक की संख्या बढ़ाने के लिए कहा।

    मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस तालापात्रा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की,

    "... चिंता का कारण यह है कि जिन लोगों को पहले वैक्सीन मिल चुकी है, वे 12 सप्ताह या 4 सप्ताह पूरे होने पर दूसरी खुराक लेने के हकदार हैं (कोविशील्ड या कोवैक्सिन जैसा भी मामला हो, उपलब्ध होने पर)। ये लोग पहले ही अपनी पहली खुराक प्राप्त कर चुके हैं, अनिवार्य अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा:

    "हमारे राज्य में निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग हैं (वैक्सीन बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 14 लाख), जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की है, लेकिन उन्हें दूसरी खुराक नहीं मिली है। राज्य प्रशासन को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन डोज बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इस आबादी को अनुशंसित अवधि के भीतर कवर करें।"

    कोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त मुद्दे को वैक्सीन के आवंटन के पहलू को देखने वाली समिति के साथ उठाने के लिए भी कहा।

    25 जून को प्रकाशित दो समाचार पत्रों के लेखों पर भरोसा करते हुए राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक के हवाले से कहा गया है कि सभी समूहों में लगभग 80% आबादी और 45 वर्ष की आयु वर्ग के 98% लोगों ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। कोर्ट ने देखा कि इनमें से एक भी दावा सही नहीं था।

    राज्य द्वारा सार्वजनिक सूचना वितरण में पारदर्शिता और सटीकता की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायालय ने कहा:

    "जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, त्रिपुरा के मिशन निर्देश के रूप में जिम्मेदार एक अधिकारी को गलत जानकारी प्रदान करने के लिए उद्धृत किया गया था, तो हमें उम्मीद थी कि वह सुधार करके प्रेस में बयान जारी करेंगे।"

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "कम से कम, प्रेस को एक आधिकारिक बयान जारी किया जाना चाहिए था कि या तो सूचना प्रदान करने में उनकी ओर से कोई त्रुटि थी या प्रेस की ओर से कोई गलतफहमी थी। हम उम्मीद करते हैं कि वह बिना किसी और देरी के ऐसा करेंगे।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पॉजीटिव केस के रेट में गिरावट आई है और कुछ समय से यह लगभग 5% है। इस प्रकार इसने राज्य सरकार को COVID-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने और लोगों को उनका ईमानदारी से पालन करने के लिए कहा था।

    कोर्ट ने कहा,

    "ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि COVID-19 की स्थिति से निपटने में शालीनता के लिए कोई जगह नहीं है।"

    शीर्षक: कोर्ट ऑन इट्स मोशन: मिस्टर सोमिक देब, एमिकस क्यूरी

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