मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पार्टी की अनिच्छा मध्यस्थता के संदर्भ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

4 Sept 2021 5:20 PM IST

  • मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पार्टी की अनिच्छा मध्यस्थता के संदर्भ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय

    कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि कोई पक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, यह मामले को मध्यस्थता केंद्र को नहीं भेजने का आधार नहीं हो सकता है।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह एक लोकप्रिय गलत धारणा थी, कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम, 2005 के नियम 13 पर भरोसा किया, जिसके तहत न्यायालय को एक पक्ष को मध्यस्थ के सामने पेश होने का निर्देश देने की शक्ति थी, और अदालत के निष्कर्ष की स्थिति में कि कोई पक्ष पर्याप्त कारण के बिना मध्यस्थ के समक्ष स्वयं को अनुपस्थित कर रहा था, ऐसे पक्ष पर जुर्माना लगाया जा सकता था।

    "मध्यस्थता नियम, 2005 के नियम 13 के मद्देनजर, मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करने के लिए किसी भी वकील या पक्ष के लिए अब यह अनुमति नहीं है, यदि कोई पक्ष खुद को अनुपस्थित करता है, तो न्यायालय जुर्माना लगा सकता है पार्टी को पेश होने और मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने तक जुर्माना दोहराया भी जा सकता है।"

    उच्च न्यायालय ने माना कि एक न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता में भाग लेने के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए शक्तिहीन नहीं है, वास्तव में यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य था कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे ताकि सभी पक्ष मध्यस्थता नियम, 2005 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग ले सकें।

    इसके अलावा, बेंच ने कहा कि प्रभावी मध्यस्थता के लिए अदालत को अनिवार्य रूप से 60 दिनों का समय देना होगा। इसमें कहा गया है कि मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए, अदालत को मध्यस्थता केंद्र से अदालत में फाइल वापस करने के लिए मध्यस्थता शुरू होने के समय का भी संज्ञान लेना होगा।

    वर्तमान मामले में पक्ष विभाजन और अनुसूचित संपत्ति के अलग कब्जे के लिए एक मुकदमे में सं‌लिप्त थे।

    जुलाई, 2016 में ट्रायल कोर्ट ने मामले को बैंगलोर मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया था और मामले को 18 अगस्त, 2016 तक के लिए स्थगित कर दिया था। जब प्रतिवादियों ने 18 अगस्त को समय बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दायर किया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। निचली अदालत के आदेश से व्यथित प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां

    वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता बीसी थिरुवेंगदम ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश न तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य और न ही 2005 के मध्यस्थता नियमों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में था।

    एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट सीपीसी की धारा 89 के प्रावधान से सभी मामलों को तीन एडीआर प्रक्रियाओं, लोक-अदालत, मध्यस्थता और न्यायिक निपटान के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य था।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि जब मामला 27 जुलाई, 2016 को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, तो ट्रायल कोर्ट को पार्टियों को मामले को सुलझाने और हल करने के लिए 60 दिनों की अवधि देनी चाहिए थी, जैसा कि मध्यस्थता नियम, 2005 के नियम 18 के तहत प्रदान किया गया है। .

    जब मध्यस्थ ने अदालत द्वारा तय की गई तारीख के कारण फाइल वापस भेज दी, तो याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि एक ज्ञापन दाखिल करके एक सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए फाइल को मध्यस्थता केंद्र में वापस भेजा जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मेमो को खारिज कर दिया और मामले को साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट कर दिया।

    प्रतिवादी नंबर एक की ओर से पेश एडवोकेट एनआर जगदीश्वर ने पहले कहा था कि प्रतिवादी मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे।

    लेकिन जब आदेश सुनाने की तारीख को मामले की सुनवाई हुई, तो प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आलोक में, यदि मामला मध्यस्थता केंद्र को वापस भेजा जाता है, तो वे मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक होंगे।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    बेंच ने कहा कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने मामले को चलाया, उसमें कई प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं।

    कोर्ट ने कहा, "इसलिए इस न्यायालय के लिए इन अनियमितताओं का पालन करना और अदालतों को आवश्यक निर्देश जारी करना आवश्यक होगा कि कैसे एक एडीआर कार्यवाही का सहारा लिया जाना चाहिए और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए",

    यह देखते हुए कि एफकॉन्स मामला उन सभी कार्यवाही पर लागू था जहां सीपीसी की धारा 89 लागू थी, कोर्ट ने कहा कि सभी न्यायालयों को एडीआर को प्रोत्साहित करने और विवादों के समाधान की एक सार्थक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया और प्रदान करने के लिए एफकॉन्स में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों को पूरी तरह से लागू करना आवश्यक था।

    चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एफकॉन्स में स्पष्ट रूप से कहा था कि सीपीसी के आदेश 10 के प्रावधान नियम 1'ए' की अवधि के संबंध में, सिविल कोर्ट को "निरंतर" मामलों को एडीआर प्रक्रिया के लिए संदर्भित करना चाहिए , सीपीसी की धारा 89 का सहारा अनिवार्य था। .

    मध्यस्थता नियम, 2005 के नियम 18 के संबंध में, यह नोट किया गया था कि 60 दिनों की समय अवधि केवल मध्यस्थ के समक्ष पहली उपस्थिति के समय से शुरू होगी, साथ ही उक्त 60 दिन पवित्र नहीं थे और इसका विस्तार 60 दिनों की अवधि के लिए हो सकता था।।

    वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने संदर्भ की तारीख से 30 दिनों से कम समय तय किया और उसके बाद समय नहीं बढ़ाया, भले ही कुछ पक्षों द्वारा एक ज्ञापन दायर किया गया था। कोर्ट ने इसे मध्यस्थता नियम, 2005 के नियम 18 के आदेश के विपरीत और मध्यस्थता की प्रक्रिया की भावना के विपरीत पाया, खासकर जब मेमो की ऐसी अस्वीकृति के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किया गया था।

    तदनुसार, निचली अदालत के आदेश को रद्द किया गया। पार्टियों को 3 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निदेशक, बैंगलोर मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया था और बिना किसी और नोटिस की आवश्यकता के, निदेशक, बीएमसी को उसी मध्यस्थ को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था जिसे पहले मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया था।

    रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को एफकॉन्स मामले में फैसले की एक सॉफ्ट कॉपी और सभी न्यायिक अधिकारियों और सभी मध्यस्थों को तत्काल निर्णय भेजने का निर्देश दिया गया था।

    कॉज टाइटिल: अमलापूह मैरी और अन्य बनाम वी रवींद्र और अन्य

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