मामले को ट्रांसफर करने का सेशन जज का आदेश सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपील योग्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

Shahadat

28 Sept 2023 12:00 PM IST

  • मामले को ट्रांसफर करने का सेशन जज का आदेश सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपील योग्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने एक मामले के ट्रांसफर के लिए सीआरपीसी की धारा 408 के तहत सत्र न्यायाधीशों द्वारा जारी आदेश की अपीलीयता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए पुष्टि की है कि ऐसे आदेश सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपील योग्य नहीं हैं।

    सीआरपीसी की धारा 408 सत्र न्यायाधीश को अपने सत्र प्रभाग में मामलों और अपीलों को एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। सीआरपीसी की धारा 407 मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करने की हाईकोर्ट की शक्ति से संबंधित है। इसकी उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि किसी मामले को आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में उसी सत्र प्रभाग में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी आवेदन हाईकोर्ट में नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसे ट्रांसफर के लिए आवेदन सत्र न्यायाधीश को नहीं दिया गया हो और उसके द्वारा खारिज कर दिया गया हो।

    जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए कहा,

    “यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मामले को एक सत्र प्रभाग से दूसरे सत्र प्रभाग में ट्रांसफर करने और/के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के तहत शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है। या सत्र न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरण के लिए उसकी प्रार्थना की अस्वीकृति के बाद मामले को उसी सत्र प्रभाग में ट्रांसफर करने के लिए; इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने सूचक/प्रतिवादी नंबर 2 की प्रार्थना पर पारित सत्र विचारण नंबर 82/2020 के ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सेशन जज, भागलपुर ने सत्र विचारण नंबर 82/2020 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नौगछिया अनुमंडल, भागलपुर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के आदेश दिनांक 10.05.2022 तक ट्रांसफर कर दिया है।

    जस्टिस सिन्हा ने कहा,

    "तदनुसार, मेरी राय में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के तहत आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निर्धारित कानून के प्रासंगिक प्रावधान के तहत उचित मंच के समक्ष उपाय है।"

    विचाराधीन मामले में याचिकाकर्ता आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 407 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें शिकायतकर्ता की मांग पर सेशन ट्रायल के रिकॉर्ड को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के कहने पर ट्रांसफर करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई।

    अदालत ने सीआरपीसी की धारा 408 पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि यह सेशन जज की अपने सत्र प्रभाग के भीतर मामलों और अपीलों को ट्रांसफर करने की शक्ति से संबंधित है, जब इसे न्याय के लिए समीचीन समझा जाता है। महत्वपूर्ण रूप से यह भी उजागर किया गया कि सीआरपीसी की धारा 408 के तहत पारित आदेश अपील के अधीन नहीं हैं।

    न्यायालय ने तब स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 407 हाईकोर्ट को मामलों या अपीलों को ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। वैधानिक प्रावधान के अनुसार, सेशन जज को मामलों या अपीलों को एक ही सत्र प्रभाग के भीतर ट्रांसफर करने का अधिकार है, जबकि हाईकोर्ट के पास उन्हें एक सत्र प्रभाग से दूसरे में ट्रांसफर करने का अधिकार क्षेत्र है।

    इसके अलावा, अदालत ने सीआरपीसी की धारा 407(2) के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो निर्दिष्ट करता है कि एक ही सेशन डिवीजन के भीतर आपराधिक अदालत से दूसरे में मामले को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट में किया जा सकता है यदि उसके पास इसे पहले सेशन जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और बाद में इसे खारिज कर दिया गया था।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि भागलपुर में सेशन जज द्वारा सीआरपीसी की धारा 408 के तहत जारी आदेश को चुनौती दे रहा था। इस आदेश के कारण सेशन ट्रायल नंबर 82/2020 को उसी सत्र प्रभाग के अंतर्गत नौगछिया से भागलपुर ट्रांसफर कर दिया गया।

    इस फैसले के आलोक में सीआरपीसी की धारा 407 के तहत दायर आवेदन को सुनवाई योग्य नहीं माना गया, जिसके परिणामस्वरूप रिट आवेदन खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को 2020 के सत्र ट्रायल नंबर 82 के ट्रांसफर से संबंधित आदेश को चुनौती देने के लिए संबंधित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: जितेंद्र सिंह, सीनियर वकील, विक्रम सिंह और राज्य के लिए वकील: बिनोद कुमार और ओपी नंबर 2 के लिए वकील: उमेश प्रसाद सिंह, सीनियर वकील, रजनी कांत सिंह श्री वैभव वीर शंकर

    केस टाइटल: पुरूषोतम यादव @ छोटू बनाम बिहार राज्य और अन्य

    केस नंबर: क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 43381/2023

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