वे लोग जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं केवल उन्हें यह तय करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा की क्या जरूरते हैं: जम्मू,कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Nov 2021 6:39 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक कथित कार्यकर्ता की हिरासत को बरकरार रखते हुए पिछले सप्ताह कहा कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक व्यवस्‍था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यकता है, इसका एकमात्र जज होना चाहिए।

    जस्टिस ताशी रबस्तान की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि निवारक उपाय करना और शरारती व्यक्ति को रोकना आवश्यक है, उन्होंने जोर देकर कहा कि निवारक निरोध कानून समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि निरोध का आधार कार्यपालिका की संतुष्टि है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अपने पिछले कृत्यों के समान कार्य कर सकता है और उसे ऐसा करने से निरोध द्वारा रोका जा सकता है, अदालत ने कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि कार्यपालिका उन मामलों में निवारक निरोध की अपनी शक्ति का सहारा नहीं ले सकती है, जहां न्यायालय वास्तव में संतुष्ट है कि कोई भी अभियोजन संभवतः बंदी के खिलाफ सफल नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक खतरनाक व्यक्ति है जिसने गवाहों को अभ‌िभूत कर दिया है या जिसके खिलाफ पेश होने के लिए कोई तैयार नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के कृत्य या गतिविधियां राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हों, समाज में व्यापक रूप से विकृतियां पैदा करने में सक्षम हों तो किसी भी कोर्ट को दयामय होकर ऐसी गतिविधियों की अनदेखी नहीं कर देना चा‌‌हिए।

    सामग्री की जांच करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में, जिसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर बनाया गया है, न्यायालय ने कहा कि यह कोर्ट ऑफ अपील के रूप में कार्य नहीं करेगा और इस आधार पर संतुष्टि के साथ दोष ढूंढेगा कि हिरासत प्राधिकरण के समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर अन्य दृष्टिकोण संभव है

    महत्वपूर्ण रूप से, अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य एआईआर 1982 एससी 1143 का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी निवारक उपाय, भले ही वे व्यक्तियों पर कुछ संयम या कठिनाई शामिल करते हों, सजा की प्रकृति के किसी भी तरह से शामिल नहीं होते हैं।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र के व्यापक हित के लिए रास्ता देना चाहिए।

    अंत में यह मानते हुए कि याचिका में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, अदालत ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक कथित कार्यकर्ता मुंतज़िर अहमद भट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निवारक निरोध समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है और उद्देश्य किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे करने से पहले रोकना है, और उसे ऐसा करने से रोकना है।

    केस शीर्षक - मुंतज़िर अहमद भट बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

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