[ऑनलाइन कक्षाएं] डिजिटल डिवाइड के कारण छात्र दरकिनार न हो जाएंः केरल ‌हाईकोर्ट ने राज्य को ऐसे छात्रों की सहायता करने का निर्देश दिया, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं

LiveLaw News Network

1 Sept 2021 12:04 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही राज्य और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्च‌ित करने के लिए कदम उठाएं कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र डिजिटल डिवाइड के कारण दरकिनार न हो जाएं और वे भी अन्य बच्चों की तरह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएं।

    जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने कहा कि उन्हें छात्रों द्वारा पेश की गई शिकायतों पर गौर करना चाहिए और फिर अदालत को केरल राज्य आईटी मिशन की सहायता से एक वेबसाइट स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में बताना चाहिए, जहां स्कूल/जरूरतमंद छात्र खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं ताकि इच्छुक व्यक्ति या संगठन स्वेच्छा से उन्हें फोन/डिजिटल गैजेट्स की खरीद में योगदान दे सकें या उनकी आपूर्ति कर सकें।

    इस सप्ताह के अंत तक मामले को फिर सुना जा सकता है।

    प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के एक समूह ने अपने माता-पिता के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था और शिकायत की थी कि उनके पास शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई डिजिटल सुविधा नहीं है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके जैसे हजारों छात्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित हैं, उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच नहीं है ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

    उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उनके पास मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया है। तर्कों को मजबूत करने के ल‌िए आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया गया।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में योग्यता पाते हुए, न्यायालय ने आईटी मिशन की सहायता से एक वेबसाइट बनाने की संभावनाओं के बारे में पूछताछ की, जहां स्कूल/जरूरतमंद छात्र खुद को पंजीकृत करा सकते हैं ताकि व्यक्ति/कंपनियां/एनआरआई/एनजीओ स्वेच्छा से उन्हें फोन/डिजिटल गैजेट्स की खरीद या आपूर्ति कर सकें।

    केस का शीर्षक: X. बनाम प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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