जमानत आवेदनों में वास्तविक श‌िकायतकर्ता को, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कानून ऐसा कहता हो, नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं हैः केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Aug 2020 8:40 AM GMT

  • जमानत आवेदनों में वास्तविक श‌िकायतकर्ता को, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कानून ऐसा कहता हो, नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं हैः केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वास्तविक (‌ड‌िफैक्टो) शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक स्वतः नोटिस जारी करे या उन मामलों को छोड़कर, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अन्य अधिनियमों में ऐसा आग्रह किया गया हो या जमानत अदालत को लगता हो कि उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वास्तविक शिकायतकर्ता को भी सुना जाना है, को छोड़कर, अभियुक्त को निर्देश दे कि वह जमानत याचिका में वास्तविक शिकायतकर्ता को आरोपित करे।

    इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 420, 406, धारा 34 के साथ पढ़ें, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के मामला दर्ज किए गए थे और उसने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। अपनी जमानत अर्जी में, उसने वास्वविक शिकायतकर्ता को दूसरे प्रतिवादी के रूप में जिम्मेदार ठहराया था।

    इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या यह वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक है, जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने एक पुराने फैसले कुन्ह‌िरामन बनाम केरल राज्य (2005 (2) KLT 685) का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि यदि वास्तविक शिकायतकर्ता ने जमानत आवेदन में अभियोजन के लिए याचिका दायर की हो तो जमानत आवेदन पर विचार करते समय वास्तविक शिकायतकर्ता की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है।

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि धारा 439 (1-A) सीआरपीसी का कहना है कि धारा 376 (3) या धारा 376-एबी या धारा 376-डीए या आईपीसी की धारा 376-डीबी के तहत दोषी व्यक्ति की जमानत आवेदन पर सुनवाई के समय, मुखबिर या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

    कोर्ट ने कहा, इसी प्रकार, मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण), अधिनियम, 2019 में एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आवेदन पर विचार करते हुए पीड़ित को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

    इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या सभी मामलों में, जमानत अदालत को अभियुक्त को वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कहना चाहिए और फिर वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "ऐसी परिस्थितियों में, जब विधायिका को लगता है कि केवल कुछ मामलों में पीड़ितों / वास्तविक शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करना जरूरी है, जमानत आवेदनों की सुनवाई कर रही अदालतों को वास्तव‌िक शिकायतकर्ताओं/ पीड़ितों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि धारा 420 आईपीसी या 406 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसलिए जमानत अदालत को वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि इसके लिए कोई विशेष कारण न हो।

    इसी प्रकार उन सभी मामलों में जिनमें मौद्रिक विवाद हो, जमानत अदालत को वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी नहीं करना है।

    जमानत अदालत धन के दावों का निस्तारण करने के लिए कार्यकारी अदालत नहीं है। जब विधायिका कहती है कि वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस केवल कुछ मामलों में आवश्यक है, तो अदालत को वास्तविक शिकायतकर्ता को सभी जमानत आवेदनों में नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

    लोक अभियोजक को सुनने के बाद इस तरह के मामलों में जमानत के आवेदनों का निर्णय करना विधायी जनादेश है।

    निश्च‌ित रूप से, यह जमानत अदालत का विवेक है कि वह तय करें कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वास्तविक शिकायतकर्ता / पीड़ितों को नोटिस जारी किया जाना है या नहीं। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत यह तय कर सकती है कि क्या वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाना है।

    केवल इसलिए कि धारा 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है या एक मौद्रिक विवाद शामिल है, सभी जमानत आवेदनों में, अदालतों द्वारा जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

    विधायिका जोर देती है कि लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद अदालत द्वारा जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। जब विधायिका की ओर से ऐसा कोई आदेश होता है, तो अदालत को तब तक वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियां अदालत को वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर न करें।

    मैं यह स्पष्ट करता हूं कि जमानत याचिका पर विचार करते समय वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

    मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि यदि कोई वास्तविक शिकायतकर्ता / पीड़ित जमानत की अर्जी में अभियोजन के लिए याचिका दायर करता है और जमानत की अर्जी पर विचार करते हुए सुनवाई के लिए अनुरोध करता है, तो एक वास्तविक शिकायतकर्ता की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है।

    ऐसे मामलों में जैसे कि कुन्हीरामन के मामले में उल्लेख किया गया है, अदालत इसकी अनुमति दे सकती है। लेकिन अदालत को वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा करने के लिए स्‍वतः नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है या अभियुक्तों को वास्तविक शिकायतकर्ता को जमानत आवेदन में अभियोजन के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अन्य अधिनियम ऐसे करने के लिए आग्रह करते हैं या जमानत अदालत को लगता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता की, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी सुनवाई की जानी है।"

    अदालत ने इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस जारी नहीं करने का फैसला किया और सामान्य शर्तों को लागू करके जमानत दी।

    केस का विवरण

    केस का नाम: केरल राज्य बनाम विष्‍णु गोपालकृष्‍णन

    केस नं: Bail Appl..No.4459 OF 2020

    कोरम: जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन

    प्रतिनिधित्व: एडवोकेट एस राजीव, पीपी अजीत मुरली

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