दहेज की मांग को पूरा करने के लिए पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता: झारखंड हाईकोर्ट
Avanish Pathak
16 Sept 2023 5:26 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए किसी की पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।
इस प्रकार, जस्टिस अंबुज नाथ की पीठ ने आरोपी संजय कुमार राय की सजा को बरकरार रखा और उसे अपनी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता करने का दोषी पाया।
मामले
न्यायालय तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिनमें से पहली [Cr. Revision No.191/2011] मूल याचिकाकर्ता/नीलम देवी (पीड़िता) द्वारा दायर की गई थी, जिसे बाद में उसकी मृत्यु पर उसके पिता राम कृपाल सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विपक्षी संख्या 2 सुलोचना देवी, विपक्षी संख्या 3 मंजू देवी और विपक्षी संख्या 4 अंजू देवी को बरी करने को आदेश (दिसंबर 2010 में पारित) को आईपीसी की धारा 498ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत चुनौती दी गई थी।
दूसरी याचिका [Cr. Revision No. 557 of 2012] शिकायतकर्ता (नीलम देवी) के पति संजय कुमार राय ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत चुनौती देते हुए दायर किया था।
तीसरी याचिका [Cr. Revision No. 780 of 2012] आईपीसी की धारा 498 ए के तहत पीड़िता के बहनोई (भागेश्वर राय) को बरी करने को चुनौती देने वाले शिकायतकर्ता के पिता द्वारा दायर किया गया था।
अभियोजन पक्ष का मामला
अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता नीलम देवी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी जून 2006 में याचिकाकर्ता संजय कुमार राय से हुई थी और उसके पति की अनुपस्थिति में उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे।
उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मामले की जानकारी अपने पति को दी तो उसने कार की मांग की और बाद में उसे उसके वैवाहिक घर से भगा दिया गया। इसके बाद, वे उसके घर आए और उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका लगातार यह रुख था कि दहेज की मांग के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया और बाद में, जब उन्हें कैंसर का पता चला, तो उनके पति ने इस आधार पर उनका इलाज कराने से इनकार कर दिया कि उनके पिता ने उनके इलाज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दिया था।
शिकायतकर्ता के पिता राम कृपाल सिंह (पीडब्लू 4) ने दहेज की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता नीलम देवी के बयान की पुष्टि की। तीन अन्य पीडब्ल्यू, जो पीडब्लू4 के पड़ोसी हैं, ने भी कहा कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया गया था।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
साक्ष्यों, गवाहों की मौखिक गवाही और मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए, अदालत ने शुरुआत में पाया कि यातना के संबंध में सामान्य और सर्वव्यापी बयान पीड़िता के विपरीत पक्षों/ससुराल वालों [सुलोचना देवी, मंजू] के खिलाफ दिए गए थे।
न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को इन विपरीत पक्षों के हाथों कोई चोट नहीं आई और इसलिए, अभियोजन पक्ष किसी भी ठोस सबूत के माध्यम से यह दिखाने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता को कब और कैसे प्रताड़ित किया गया था। तदनुसार, मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।
जहां तक अपीलीय अदालत द्वारा भागेश्वर राय को बरी करने के फैसले का सवाल है, अदालत ने कहा कि यातना के संबंध में उनके खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे और इसलिए, अदालत ने उनकी रिहाई को भी बरकरार रखा।
जहां तक पीड़िता को उसके पति (संजय कुमार राय) द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करने के आरोप का सवाल है, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ क्रूरता करने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए के तहत उसे दोषी ठहराने में ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत सही थे।
इस प्रकार, उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया और उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः राम कृपाल सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं के साथ