'काम नहीं तो वेतन' तब लागू नहीं होगा, जब कानून स्पष्ट छूट पर पूर्ण वेतन देने का प्रावधान करता है: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

26 Aug 2021 11:36 PM IST

  • काम नहीं तो वेतन तब लागू नहीं होगा, जब कानून स्पष्ट छूट पर पूर्ण वेतन देने का प्रावधान करता है: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि जब मौलिक नियम स्पष्ट रूप से एक सरकारी कर्मचारी को सजा/आपराधिक आरोपों से मुक्त करने पर पूर्ण वेतन और भत्ते का अनुदान प्रदान करते हैं, तो 'काम नहीं तो वेतन' का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

    जस्टिस संजय के अग्रवाल ने टिप्पणी की कि 'काम नहीं तो वेतन' का सिद्धांत मौलिक नियमों के नियम 54 के उप-नियम (2) को ओवरराइड नहीं करेगा, जो पूर्ण छूट पर पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान करता है।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता की सक्षम प्राधिकारी ने सेवा से समाप्त कर दी थी। वह एक जेल गार्ड थे। उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे अनुमति दी गई, और फिर उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी ने समाप्ति की तारीख से बहाली की तारीख तक पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान नहीं किए।

    मौजूदा रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने पूर्ण वेतन और भत्ते न देने के आदेश के इस हिस्से पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचबी अग्रवाल ने तर्क दिया कि मौलिक नियमों के नियम 54 (2) के आलोक में याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक पूर्ण वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए थे।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया था और सही माना था कि याचिकाकर्ता 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार नहीं था।

    जांच - परिणाम

    कोर्ट ने कहा कि मौलिक नियमों का नियम 54(2) सरकारी कर्मचारी को पूर्ण छूट के मामले में पूर्ण वेतन और भत्ते का अधिकार देता है।

    यह नोट किया गया था कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत रोजगार के संपर्क के कानून में एक मौलिक अवधारणा पर आधारित था, जहां नियोक्ता कर्मचारी द्वारा प्रदान किए गए कार्य/सेवा के प्रतिफल में मजदूरी और वेतन का भुगतान करता है।

    इस प्रकार कोर्ट ने कहा, "काम नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धांत के तहत जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है उसे सरकारी खजाने की कीमत पर वेतन और बकाया की अनुमति नहीं है।"

    बिहार और अन्य बनाम कृपा नंद सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' नियम है और 'नो वर्क स्टिल पे' अपवाद है। कोर्ट ने कहा कि अपवाद तभी लागू होगा जब एक कर्मचारी को बिना उसकी ओर से कोई उल्लंघन या कोई गलती के अपनी ड्यूटी में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया गया था (अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि)।

    इसके अलावा आयुक्त कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुदैया पर भरोसा किया गया , जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी दिए गए मामले में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत पूर्ण नहीं था, अगर व्यक्ति काम करने को तैयार था लेकिन अवैध और गैरकानूनी तरीके से उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। अदालत, उन परिस्थितियों में, "जैसे कि उसने काम किया था" पर विचार करते हुए, उसे सभी लाभ देने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है।

    मिसालों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होगा, जहां नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्देश दिया गया है, जैसे कि मौलिक नियमों के नियम 54 के उप-नियम (2) के मामले में मौजूदा मामला।

    तद्नुसार, 2010 के आक्षेपित आदेश के भाग में याचिकाकर्ता को समाप्ति की तारीख से बहाली की तारीख तक पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार नहीं ठहराया गया था। इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पूर्ण वेतन और भत्तों के मामले पर विचार करने के लिए मामले को वापस अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया।

    केस का शीर्षक: राजेंद्र शर्मा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

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