यदि कर्मचारी की पदोन्नति किसी गलत बयानी पर आधारित नहीं थी तो पेंशन से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट
Avanish Pathak
30 July 2022 12:49 PM IST
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पदोन्नति की मांग के तथ्य के संबंध में किसी भी गलत बयानी के अभाव में, उसके सेवानिवृत्ति लाभ से कोई वसूली नहीं की जा सकती है या उस मामले के लिए उसकी पदोन्नति को वापस नहीं लिया जा सकता है।
जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,
"कल्पना की किसी भी सीमा तक इस विलंबित चरण में परिणामी लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है, जब वह सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रही है।"
पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता प्रतिवादी-बीएसएनएल की ओर से उन्हें जारी एक नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें जूनियर लेखा अधिकारी के पद पर 16.12.2013 को दी गई पदोन्नति को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने कई अन्य आधारों पर दलील दी कि उसने 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था और उसकी पेंशन पेंशन भुगतान आदेश के संदर्भ में लेखा अधिकारी के रूप में अंतिम वेतन के आधार पर तय की गई थी और इसलिए कारण बताओ नोटिस कानून की नजर में कल्पना की किसी भी हद तक कायम नहीं रह सकता है।
उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, पीठ ने पाया कि यद्यपि 05.02.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो कि 16.12.2013 को दिए गए कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनकी पदोन्नति को वापस लेने के लिए था, फिर बाद में, कैसे और किन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं द्वारा 29.06.2018 को लेखा अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न ही प्रतिवादी अपने रुख को सही ठहरा सके।
कोर्ट ने कहा,
"हम यह समझने में विफल हैं कि, एक बार कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनकी पदोन्नति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, फिर बाद में उन्हें कैसे और किन परिस्थितियों में लेखा अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया, वह भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद।"
मामले का फैसला करते हुए पीठ ने आगे कहा कि यदि कर्मचारी की किसी भी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया था, बल्कि यह गलत सिद्धांत या नियम/आदेश की व्याख्या को लागू करने के कारण था, जो बाद में गलत पाया गया, तो इस प्रकार परिलब्धियों या भत्तों का अधिक भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद वसूली योग्य नहीं है।
पीठ ने साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1995 Supp (1) SCC 18 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना भी सार्थक पाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी वसूली पर रोक लगा दी थी।
इस विषय पर आगे विचार करते हुए पीठ ने कहा कि पेंशनभोगी सेवारत कर्मचारियों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और ऐसे पेंशनभोगी एक निर्देश मांग सकते हैं कि गलत भुगतान की वसूली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पेंशनभोगी सेवारत कर्मचारियों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में हैं। अधिक गलत भुगतान की वसूली के किसी भी प्रयास से उन्हें अनुचित कठिनाई होगी।
उक्त कानून की स्थिति को देखते हुए पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया।
केस टाइटल: सोनम डोलमा बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 84