टालमटोल की रणनीति के लिए कोई रियायत नहीं: केरल हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 10 साल की देरी को माफ करने से इनकार किया

Avanish Pathak

27 Oct 2023 8:59 PM IST

  • टालमटोल की रणनीति के लिए कोई रियायत नहीं: केरल हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 10 साल की देरी को माफ करने से इनकार किया

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सिविल मुकदमे में मुंसिफ कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में 3,366 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस ए बदहरूदीन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए देरी को माफ करने से इनकार कर दिया कि इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह सच है कि देरी को माफ करते समय 'पर्याप्त कारण' निर्णायक कारक होता है। हालांकि यह तय हो चुका है कि देरी को माफ करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, लेकिन यह भी समान रूप से तय है कि जब किसी देरी को बिना वास्तविकता के किसी टालमटोल रणनीति के तहत, जानबूझकर निष्क्रियता या लापरवाही के साथ माफ करने की मांग की जाती है, ऐसी रियायत संभव नहीं है।''

    यहां अपीलकर्ता ने उप न्यायालय, सुल्तानबाथेरी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें मुंसिफ कोर्ट, कलपेट्टा द्वारा पारित एक सिविल मुकदमे में डिक्री और फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 3,366 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी।

    पहले अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि देरी उसकी बढ़ती उम्र, और उसके परिणामस्वरूप उम्र से संबंधित बीमारियों और मनोविकृति सहित कुछ गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप वह शारीरिक रूप से वकील से संपर्क नहीं कर सका, और मामले को अपील दायर करने के लिए नहीं सौंप सका।

    प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिका के समर्थन में हलफनामे में बताए गए कारण दस साल से अधिक की लंबी देरी को माफ करने के लिए अपर्याप्त हैं, और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    उप जज ने बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2014) मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए आवेदन खारिज कर दिया था, जिसमें यह माना गया था कि एक मामले में जो सीमा से परे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि 'पर्याप्त कारण' क्या था, जिसने उसे परिसीमा अवधि के भीतर न्यायालय से संपर्क करने से रोका था।

    इस मामले में न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का अवलोकन किया जो 'कुछ मामलों में निर्धारित अवधि के विस्तार' का प्रावधान करती है, और नोट किया कि देरी को माफ करने के लिए 'पर्याप्त कारण' निर्णायक कारक है।

    अदालत ने पाया कि वर्तमान मामले में, एक मूल ओपी बुक और दो ओपी टिकट पेश करने के अलावा, अपीलकर्ता की बीमारियों को ठोस सबूतों से स्थापित नहीं किया गया था। इसने आगे ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता की दुर्बलता को साबित करने के लिए 10 साल की लंबी अवधि तक किसी भी डॉक्टर की जांच नहीं की गई थी।

    अदालत ने कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता ने कहा था कि अपीलकर्ता 2 से 4 ने उसे अपील दायर करने का काम सौंपा था, लेकिन उक्त बयान विश्वसनीय नहीं था क्योंकि उक्त व्यक्ति 'अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे'।

    कोर्ट ने दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,

    "वर्तमान मामले में, 3366 दिनों की लंबी देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है। मामले को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि विद्वान उप न्यायाधीश ने 3366 दिनों की देरी को माफ करने की मांग वाली याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया और कहा आदेश में वादी को दस साल बाद परेशानी में डालने के लिए इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।''

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 603

    केस टाइटलः रामचन्द्रन और अन्य बनाम हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड

    केस नंबर: आरएसए नंबर 643/2022


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