ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि एक तदर्थ कर्मचारी को कभी भी दूसरा तदर्थ कर्मचारी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

1 Jun 2022 7:02 AM GMT

  • ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि एक तदर्थ कर्मचारी को कभी भी दूसरा तदर्थ कर्मचारी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा कोई पक्‍का नियम नहीं है कि एक तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी को कभी भी दूसरे तदर्थ कर्मचारी से नहीं बदला जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक तदर्थ कर्मचारी का अपने पद पर कोई निहित अधिकार नहीं है और अक्षम पाए जाने पर उसे किसी भी अन्य तदर्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

    ऐसा कहने में कोर्ट स्पष्ट रूप से मनीष गुप्ता और अन्य बनाम अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति और अन्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेश से भिन्न था।

    जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की सिंगल जज बेंच ने गेस्ट फैकल्टी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "... कोई पक्का नियम या सिद्धांत नहीं हो सकता है कि एक तदर्थ या अस्थायी नियुक्त व्यक्ति को कभी भी दूसरे तदर्थ या अस्थायी नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सेवा में एक अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अक्षम है तो क्या उसे दूसरे सक्षम या अधिक सक्षम व्यक्ति के साथ बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    इस कोर्ट को कोई कारण नहीं दिखता कि सक्षम व्यक्ति को अक्षम व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, भले ही दोनों नियुक्तियां तदर्थ या अस्थायी नियुक्तियां हों।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता को 01.08.2017 को पीजी ‌डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, खल्लीकोट यूनिटरी यूनिवर्सिटी में 'गेस्ट फेकल्टी' के रूप में नियुक्त किया गया था। विपथी पार्टी संख्या तीन (यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार) ने इतिहास सहित विभिन्न विषयों में गेस्ट फैकल्टी के चयन के लिए 30.04.2022 को एक विज्ञापन जारी किया।

    इस प्रकार का विज्ञापन जारी होने के बाद वहां कार्यरत याचिकाकर्ता सहित अन्य गेस्ट फैकल्टी ने पार्टी संख्या 3 के समक्ष आपत्ति दर्ज की कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं, इसलिए अन्य विज्ञापन जारी करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

    इसके बावजूद पार्टी नंबर तीन ने 30.04.2022 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें विभाग के प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि वे अपने संबंधित गेस्ट फैकल्टी को फोन पर सूचित करें कि वे 01.05.2022 से ड्यूटी पर न आएं। उक्त आदेशों से व्यथित होकर याची द्वारा यह रिट याचिका दाखिल की गई।

    कोर्ट का निष्कर्ष

    कोर्ट ने पाया कि अतिरिक्त सरकारी एडवोकेट की प्रस्तुतियां कानून की सही स्थिति प्रतीत होती हैं, भले ही किसी विशेष मामले में विपरीत दृष्टिकोण हो सकता है [मनीष गुप्ता (सुप्रा)] जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया है ।

    कोर्ट ने यह नोट किया,

    "यदि किसी विशेष मामले में, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अपीलीय कोर्ट कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित किए बिना निर्देश जारी कर सकता है, तो उस मामले में ऐसे निर्देशों को मिसाल नहीं माना जा सकता है। उन्हें मिसाल के तौर पर देखने में हमेशा खतरा रहता है, भले ही यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर आधारित न्यायिक कथन हो।"

    जस्टिस पाणिग्रही ने आगे कहा कि कोई भी "परिस्थितिगत लचीलेपन" की अवधारणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच विशाल अंतर पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निपटारा करना अनुचित है।

    तदनुसार, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गेस्ट फैकल्टी का पद संविदात्मक प्रकृति का होने के कारण, याचिकाकतर्र उसे पद पर बने रहने के अधिकार के साथ निहित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: सिबा प्रसन्ना पथी बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: W.P.(C) No. 12250 of 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Ori) 94

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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