एनआई एक्ट| शिकायतकर्ता कंपनी के पूर्व निदेशकों पर उनके पद पर रहते हुए निवेश की गई राशि को चुकाने के लिए जारी किए गए चेक के लिए मुकदमा चलाने की मांग नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 Nov 2022 3:54 PM IST

  • एनआई एक्ट| शिकायतकर्ता कंपनी के पूर्व निदेशकों पर उनके पद पर रहते हुए निवेश की गई राशि को चुकाने के लिए जारी किए गए चेक के लिए मुकदमा चलाने की मांग नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक कंपनी के दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि जब उसने कंपनी में पैसा लगाया तो वे निदेशक थे।

    जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सुनीता और विद्या द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चेक, जो कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था, जब वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया तो धन के अभाव में वह अनादरित हो गया।

    मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता का शपथ पत्र दर्ज करने के बाद अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया और आरोपी को समन जारी किया।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 22.03.2017 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे, जो कि फॉर्म संख्या डीआईआर-12 से स्पष्ट है। इसलिए, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं-अभियुक्त संख्या 5 और 6 के खिलाफ शिकायत का पंजीकरण कानून में टिकाऊ नहीं है।

    हालांकि, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता/आरोपी उस तारीख को निदेशक थे जब शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता/आरोपी कंपनी में पैसे का निवेश किया था और कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक प्रतिवादी/शिकायत द्वारा निवेश की गई राशि के पुनर्भुगतान के लिए था और इसलिए मजिस्ट्रेट ने सही किया कि संज्ञान लिया है और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

    परिणाम

    पीठ ने कहा, "विचाराधीन चेक 01.08.2019 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता, जो कंपनी के निदेशक थे, 22.03.2017 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे, जो कि फॉर्म नंबर डीआईआर-12 से स्पष्ट है, जिसे कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया है और उस पर विवाद नहीं रहा है।"

    इसके बाद यह कहा गया, "इसलिए, इसका तात्पर्य है कि चेक जारी करने की तिथि के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों के निदेशक नहीं रहे। इसलिए, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत का पंजीकरण टिकाऊ नहीं।"

    केस टाइटल: सुनीता पत्नी भरतकुमार ऐतवाडे और अन्य बनाम मलिकजन पुत्र भास्कर संनक्की

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 100639/2022

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (कर) 464

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