अपने फैसलों की आलोचना पर रोक लगाने वाले बीसीआई के नए नियमों का असर नहीं हुआ, सीजेआई की मंजूरी का इंतजार: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

30 Jun 2021 9:00 AM GMT

  • अपने फैसलों की आलोचना पर रोक लगाने वाले बीसीआई के नए नियमों का असर नहीं हुआ, सीजेआई की मंजूरी का इंतजार: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट को बताया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि बीसीआई और अन्य बार काउंसिल के खिलाफ आलोचना और असहमति को प्रतिबंधित करने वाले नए नियम प्रभावी नहीं हुए हैं।

    न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के भाग VI के अध्याय II के हाल ही में सम्मिलित धारा V और V-A असंवैधानिक हैं और अनुच्छेद 14, 19 (1) (a) और 21 का उल्लंघन करते हैं।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष मैथ्यू ने तर्क दिया कि नए जोड़े गए नियमों ने एक वकील और बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि क्या ये नियम वर्तमान में प्रभावी हैं या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता है।

    यह भी तर्क दिया गया कि बीसीआई यह सूचित करने में विफल रहा है कि क्या उन्होंने इस तरह के सम्मिलन से पहले सीजेआई से अनुमोदन प्राप्त किया है, जो एक वैधानिक आवश्यकता है।

    इन आधारों पर, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नियमों को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने की मांग की।

    न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने देखा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधान ने बिना किसी अनुमोदन के नियमों की अधिसूचना की अनुमति दी, लेकिन वे केवल CJI द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही प्रभावी होंगे।

    बीसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता रजित ने कहा कि ये नियम अभी प्रभावी नहीं थे और इस मामले में सीजेआई की मंजूरी लंबित थी।

    हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और सबमिशन दर्ज कर लिया है।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियम लागू होने के बाद फिर से आंदोलन करने की छूट दी है।

    याचिकाकर्ता एडवोकेट राजेश विजयन ने उपरोक्त प्रावधानों को जोड़ने से व्यथित होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने कथित तौर पर बीसीआई और अन्य बार काउंसिल के खिलाफ आलोचना और असंतोष को प्रतिबंधित किया था, और उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने की मांग की थी।

    बीसीआई ने पिछले हफ्ते एक अधिसूचना जारी कर उक्त धारा वी और वी-ए को बीसीआई नियमों में शामिल किया था, जिसके अनुसार किसी भी राज्य बार काउंसिल या बीसीआई के निर्णय की सार्वजनिक डोमेन में बार काउंसिल के किसी भी सदस्य द्वारा आलोचना या हमला नहीं किया जाएगा।

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