एनडीपीएस मामलेः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, प्रतिबं‌धित पदार्थों के साथ पकड़े गए अभियुक्तों का एक स्टीरियोटाइप बचाव है कि उन्हें 'झूठा फंसाया गया है'

LiveLaw News Network

28 Oct 2021 10:22 AM GMT

  • एनडीपीएस मामलेः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, प्रतिबं‌धित पदार्थों के साथ पकड़े गए अभियुक्तों का एक स्टीरियोटाइप बचाव है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है

    एनडीपीएस एक्ट के मामलों का उल्लेख करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'झूठा फंसाए जाने' की दलील बहुत ही स्टीरियोटाइप बचाव है। इसे हर उस मामले में उठाया जाता है, जिनमें आरोपी प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़े जाते हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के तहत 650.740 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा।

    मामला

    2019 में राजस्व खुफिया निदेशालय, लखनऊ की एक टीम ने एक मिनी ट्रक पर छापा मारा, जिसमें कुल 5 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। ट्रक से आने वाली गंध के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ट्रक में गांजा लदा है और वह ओडिशा से लाया गया था। जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 49 के तहत तलाशी में ट्रक में चुराकर रखे गए 650.740 किलोग्राम वजन के 122 पैकेट मिले। बाद में ट्रक में बैठे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

    तर्क

    आवेदकों के वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद डीआरआई टीम ने जबरन उनसे खाली कागजात पर हस्ताक्षर लिए और उसके बाद कथित रिकवरी मेमो तैयार किया गया। आवेदक 11 मई 2019 से जेल में बंद हैं। वकील ने कहा कि छापेमारी टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत जबरन हिरासत में लिए आवेदकों के बयान तैयार किए। उन्होंने कहा कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया जा रहा है और इस प्रकार, प्रार्थना की गई कि आवेदकों को जमानत दी जाए।

    अवलोकन

    शुरुआत में अदालत ने कहा कि कथित जब्त प्रतिबंधित गांजा, जिसका वजन 650.740 किलोग्राम है, वाणिज्यिक मात्रा यानी 20 किलोग्राम से कहीं अधिक है। इसलिए इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के प्रावधान आकर्षित होंगे अदालत ने कहा कि आरोपी आवेदकों को छापेमारी टीम ने मौके पर पकड़ा था और बरामद किए गए गांजे को सचेत और रचनात्मक तरीके से छिपाया गया था।

    एनडीपीएस एक्ट की धारा 54 को लागू करने के संबंध में कोर्ट ने कहा, "प्रतिबंध‌ित पदार्थ के संबंध में विशिष्ट वैधानिक अनुमान हैं, जो एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 54 के मद्देनजर अभियुक्त के खिलाफ अनुमान लगाया जाएगा ,जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। अभिव्यक्ति 'जब तक इसके विपरीत साबित होता है', स्पष्ट रूप से यह साबित करने का भार आरोपित करता है कि निषिद्ध पदार्थ अभियुक्त के पास कानूनी रूप से था।"

    नोट: 'सचेत कब्जे' का प्रश्न प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निर्धारित करने के लिए एक व्यक्तिपरक परीक्षण बन जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ था।

    किसी दिए गए मामले में कब्जे के लिए भौतिक कब्जा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन रचनात्मक हो सकता है, प्रश्नगत वस्तु पर शक्ति और नियंत्रण हो सकता है, जबकि जिस व्यक्ति को भौतिक कब्जा दिया जाता है, वह उस शक्ति या नियंत्रण के अधीन होता है।

    'सचेत कब्जे' के सवाल पर सह-आरोपी का पूर्व संबंध, वह स्थान जहां अवैध ड्रग्स पाए गए हैं, आरोपी का व्यवहार, बरामद किए गए अवैध पदार्थों की मात्रा आदि कुछ प्रासंगिक तथ्य हैं, जिन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत को ध्यान में रखना चाहिए।

    आवेदकों की ओर से पेश वकील की ओर से झूठे और प्लांटेड रिकवरी की दलील पर कोर्ट ने कहा, "अनुभव से पता चलता है कि लगभग हर मामले में इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इसलिए बिना किसी आधार के इस तरह के झूठे फंसाए जाने की दलील को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

    अंत में, भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी, इस तथ्य कि आवेदकों को मौके पर ही पकड़ा गया था, और उनका बरामद गांजा पर सचेत और रचनात्मक कब्जा था, अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के संदर्भ में यह मानने का कोई उचित आधार नहीं पाया कि यह कि आवेदक किसी अपराध के दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

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