[एनडीपीएस एक्ट] अभियुक्तों का दावा एक क्विंटल से अधिक गांजा जब्त करने में स्थायी आदेश का पालन नहीं किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

LiveLaw News Network

16 March 2022 12:15 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत बुक किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसके पास से कथित तौर पर एक क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया था।

    जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने ओम प्रकाश वर्मा नामक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसने अदालत के समक्ष दावा किया था कि मौजूदा मामले में मादक पदार्थ की जब्ती करते समय पालन किए जाने वाले स्थायी आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

    वर्मा को एक अन्य व्यक्ति के साथ एक क्विंटल 3 किलो 290 ग्राम गांजा और 38 पैकेट सिगरेट रोलिंग पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिबंधित पदार्थ कथित तौर पर 19 पैकेट और एक पॉलीथिन से बरामद किया गया था, जिसकी कुल मात्रा एक क्विंटल तीन किलो और 290 ग्राम की थी, हालांकि उससे केवल एक नमूना लिया गया था जो 1989 के स्थायी आदेश संख्या एक के खंड 2.4 का एक स्पष्ट उल्लंघन है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस को एक फील्ड टेस्ट किट की मदद से कथित रूप से बरामद किए गए सभी पैकेटों से नमूना लेने की आवश्यकता थी, हालांकि मौजूदा मामले में यह तर्क दिया गया कि केवल एक पैकेट से नमूना लिया गया था और इसलिए, यह यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि सभी 19 पैकेटों और एक पॉलिथीन बैग (कुल 20) में कथित तौर पर गांजा था या नहीं।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने 1989 का स्थायी आदेश संख्या एक जारी किया है, जो प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

    आवेदक के वकील ने आगे तर्क दिया कि उक्त नमूना बीस दिनों की देरी के बाद परीक्षण के लिए भेजा गया था, जो कि उक्त स्थायी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था, क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि प्रतिबंधित पदार्थ को रासायनिक विश्लेषण के लिए 72 घंटे की अवधि के भीतर भेजा जाना चाहिए।

    शुरुआत में, कोर्ट ने नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008) 3 जेआईसी 640 (एससी) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि विवाद में स्थायी आदेश और अन्य दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा कानूनी मंजूरी वाले प्राधिकारी का पालन करना आवश्यक है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शिव शंकर केशरी (2007) 7 एससीसी 798 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि अदालत को अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के आवेदन पर विचार करते हुए दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है।

    इसे देखते हुए, अदालत ने आरोपी वर्मा को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक निजी मुचलके और इतनी ही राशि में दो-दो जमानत देने पर जमानत दे दी।

    केस शीर्षक- ओम प्रकाश वर्मा बनाम यूपी राज्य

    केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 113

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story