एनसीबी अधिकारी एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी हैं, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत इकबालिया बयान अस्वीकार्य : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Shahadat

21 May 2022 7:57 PM IST

  • एनसीबी अधिकारी एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी हैं, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत  इकबालिया बयान अस्वीकार्य : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    J&K&L High Court

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी एविडेंस अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी हैं।

    जस्टिस मोहन लाल ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा।

    याचिकाकर्ता ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 8/20/29 के तहत अपराध के एक मामले में जमानत की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अपील दायर की थी। यह माना गया कि पूरी शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, मामला ट्रायल सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के माध्यम से जमानत पाने का हकदार है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट एमए भट ने जमानत के लिए तर्क देते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को मामले में केवल सह-आरोपी के इकबालिया बयान और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उसके इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। इसके अलावा, तूफान सिंह मामले में दिए गए तर्क के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित है, और उक्त स्वीकारोक्ति को सह-आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक बार जब अभियोजन पक्ष पर निर्भर इकबालिया बयानों की सामग्री को साक्ष्य में अनुवादित नहीं किया जा सकता है तो आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

    भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा ने यह तर्क देते हुए याचिका का विरोध किया कि अपराध बहुत जघन्य है और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है। इसमें कठोर सजा शामिल है; इसलिए, न्याय प्रणाली के प्रशासन में आम जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए वर्तमान जमानत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उचित अपवादों के अधीन है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों का दोषी है और उसके पास नारकोटिक्स प्रतिबंधित की वाणिज्यिक मात्रा पाई गई है। इसलिए आरोपी किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं है। इस प्रकार जमानत आवेदन खारिज/अस्वीकार किए जाने योग्य है।

    न्यायालय ने तूफान सिंह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसाल पर चर्चा की, जहां उसने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 पर चर्चा की और कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज एक बयान को अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि मुकदमे के चरण में आरोपी के सीडीआर विवरण की जांच की जाएगी। यदि प्रतिबंधित सामग्री की वाणिज्यिक मात्रा की कोई वसूली नहीं होती है तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी और आरोपी जमानत का हकदार होगा।

    केस टाइटल: गुलाम मोहम्मद भट बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

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