हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
LiveLaw News Network
14 Dec 2020 11:59 AM IST

12 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में हरियाणा राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हरियाणा के 22 जिला एवं 33 उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और "सिविल , क्रिमिनल , वैवाहिक, बैंक रिकवरी आदि" से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को पूर्व-वादक स्तर पर निपटाने के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करना है।
2020 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फरवरी, 2020 माह में किया गया था। कोविड-19 के प्रकोप के कारण, इसने सभी स्तरों पर न्यायालयों के कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया जिसके कारण वर्चुअल मोड की ओर काम करना पड़ा।
महामारी के दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वैकल्पिक विवादों के प्रभावी तंत्र में से एक के माध्यम से पक्षकारों के मामलों/विवादों को हल करने के उद्देश्य से पूरे हरियाणा राज्य में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 18 सितंबर, 2020 को अपनी पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया। ई-लोक अदालत के सफल आयोजन के बाद हलसा ने हरियाणा में दैनिक ई-लोक अदालत की ओर अपना कदम उठाया जिसका उद्देश्य वादकारियों को विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए मदद करना है ।
लोक अदालत किसी भी अतिरिक्त लागत या शुल्क के बिना पक्षकारों पर बाध्यकारी मामलों के त्वरित और अंतिम सहमति से निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। लोक अदालतों के दौरान न्यायिक अधिकारियों और सदस्यों की अध्यक्षता में विभिन्न लोक अदालतों की पीठों द्वारा सभी प्रकृति के पूर्व-वादकारी और न्यायालय लंबित मामलों को उठाया जाता है । लोक अदालतें एमएसीटी मामलों के संबंध में बहुत सफल विशिष्टता साबित हुई हैं।
आज दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 30,210 मामले उठाए गए और 15,100 मामलों का निपटारा पूर्व-वादक स्तर पर किया गया और नियमित न्यायालयों में लंबित रहे। निपटान की कुल राशि 45,40,59,550 रुपये है।

