मुंसिफ मजिस्ट्रेट-ट्रेनी न्यायिक अधिकारी नहीं, अनुमति के बाद जिला जज के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 Jan 2023 10:59 AM GMT

  • मुंसिफ मजिस्ट्रेट-ट्रेनी न्यायिक अधिकारी नहीं, अनुमति के बाद जिला जज के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब एक व्यक्ति जिला जज के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तिथि पर या उस पद पर नियुक्ति की तिथि पर न्यायिक अधिकारी नहीं था, बल्‍कि केवल मुंसिफ मजिस्ट्रेट-ट्रेनी था, तब यह जिला जज के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए बाधक नहीं बनेगा।

    जस्टिस अनु शिवरामन ने एवी टेल्स (तीसरा प्रतिवादी) की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह केरल न्यायिक अकादमी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग ले रहे थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "तीसरे प्रतिवादी ने प्रशिक्षण से मुक्त होने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार भी किया गया था और सरकार को सूचित किया गया था। सरकार ने तीसरे प्रतिवादी को फिर से नियुक्त करने के लिए Ext.P7 आदेश पारित किया था, जिसके पास सहायक लोक अभियोजक ग्रेड एक के पद के लिए ‌लीएन था।"।

    मामला

    याचिकाकर्ता उन्नीकृष्णन वीवी और मामले में तीसरे प्रतिवादी एवी टेल्स, जो उस समय अतिरिक्त लोक अभियोजक थे, उन्होंने जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने श्रेणी संख्या 4 (अनुसूचित जनजाति की एनसीए रिक्ति) के साथ-साथ श्रेणी संख्या 6 (नियमित रिक्तियों) के तहत आवेदन किया था, जबकि तीसरे प्रतिवादी ने केवल श्रेणी 4 रिक्ति के लिए आवेदन किया था।

    इसके बाद, तीसरे प्रतिवादी टेल्स को मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। इस प्रकार, वह 4 अप्रैल, 2022 से केरल न्यायिक अकादमी में उसी पद के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे।

    इस बीच, वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ जिला और सत्र न्यायाधीश पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में भी शामिल हुआ था, जिसके बाद एक चयन सूची जारी की गई जिसमें उनका नाम श्रेणी 4 में क्रम संख्या एक पर था, जबकि याचिकाकर्ता क्रम संख्या दो पर था।

    याचिकाकर्ता का मामला था कि तीसरा प्रतिवादी, जो मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के बाद से जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता यानि वकील नहीं रह गया था, ऐसी नियुक्ति का हकदार नहीं है और याचिकाकर्ता इस प्रकार उनके स्थान पर नियुक्त लिए योग्य था। उन्होंने इस संबंध में धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    दूसरी ओर दूसरे प्रतिवादी, केरल हाईकोर्ट ने यह तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता और तीसरा प्रतिवादी दोनों जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करते समय सहायक लोक अभियोजक थे, और वे दोनों रिक्रूटमेंट नंबर 4/21 (एनसीए रिक्ति - एसटी) के तहत नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल थे। यह प्रस्तुत किया गया कि उम्मीदवार केएस और एसएसआर भाग II के नियम 8 के तहत मूल संवर्ग में पद पर एक ग्रहणाधिकार रखता है, क्योंकि नियुक्ति स्थानांतरण द्वारा की गई थी।

    निष्कर्ष

    मामले में अदालत के समक्ष सवाल था की कि क्या तीसरे प्रतिवादी की नियुक्ति के लिए कोई अपात्रता थी।

    इस मामले में न्यायालय ने केरल न्यायिक सेवा नियमों का अवलोकन किया, और यह पता लगाया कि मुंसिफ-मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती और स्थानांतरण द्वारा है, विशेष रूप से नियम 5, 6, 7 और 8 के तहत।

    अदालत ने पाया कि इस मामले में, तीसरे प्रतिवादी को स्थानांतरण द्वारा मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था, और उसे प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इसने विशेष रूप से ध्यान दिया कि तीसरे प्रतिवादी ने हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद जिला जज के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया।

    बाद में उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसे भी हाईकोर्ट और सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद ही उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

    धीरज मोर मामले में निष्कर्ष के संबंध में, अदालत ने कहा कि इसमें प्रतिबंध विशेष रूप से उन व्यक्तियों के चयन के संबंध में था, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि बार से सीधी नियुक्ति के लिए अलग रखा गया था।

    वर्तमान मामले के तथ्यों से इसे अलग करते हुए, न्यायालय ने यह माना

    "कि तीसरा प्रतिवादी न तो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की तारीख पर और न ही उसकी नियुक्ति की तारीख पर एक न्यायिक अधिकारी था इसके अलावा, वह 4.4.2022 से केवल एक प्रशिक्षु मुंसिफ-मजिस्ट्रेट था। तथ्यात्मक स्थिति से ऊपर, मेरा मत है कि जो प्रार्थना मांगी गई है, वह स्वीकृत होने योग्य नहीं है।"

    इस प्रकार रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: श्री उन्नीकृष्णन वीवी बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 24

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