फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मिली तीन महीने जेल की सजा, चेक बाउंस होने का है मामला
Shahadat
24 Jan 2025 12:56 PM

मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए तीन महीने की साधारण कैद और 3.72 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला वर्मा की फर्म द्वारा श्री नामक कंपनी को कम से कम सात साल पहले किए गए भुगतान से संबंधित है, जिसका प्रतिनिधित्व महेशचंद्र मिश्रा करते हैं। फिल्म निर्माता की फर्म ने 2.38 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मिश्रा ने वर्मा के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कराया।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद अदालत ने वर्मा को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोषी पाया। इसलिए उन्हें तीन महीने की कैद और 3.72 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माने की राशि तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता मिश्रा की कंपनी को नहीं दी जाती है तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
न्यायालय ने पाया कि वर्मा कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित थे, इसलिए उसने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया और संबंधित पुलिस थाने को सजा पर अमल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि वर्मा ने मुकदमे के दौरान एक भी दिन हिरासत में नहीं बिताया, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 428 के तहत उनकी सजा रद्द नहीं की जा सकती।
अदालत के आदेश पर टिप्पणी करते हुए वर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,
"मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में आई खबरों के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह 2 लाख 38 हजार रुपए की राशि के 7 साल पुराने मामले से संबंधित है, जो मेरे पूर्व कर्मचारी से संबंधित है। मेरे वकील इस पर विचार कर रहे हैं और चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता। यह 2.38 लाख रुपए के निपटान के बारे में नहीं है। विवाद झूठ गढ़ने के प्रयासों में शोषण से इनकार करने के बारे में था। वैसे, अभी मैं इतना ही कह सकता हूं।"