टूटे रिश्तों के कारण भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं पालतू जानवर: मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में महिला के रॉटविलर कुत्ते के लिए गुजारा-भत्ता देने का निर्देश दिया

Shahadat

12 July 2023 5:03 AM GMT

  • टूटे रिश्तों के कारण भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं पालतू जानवर: मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में महिला के रॉटविलर कुत्ते के लिए गुजारा-भत्ता देने का निर्देश दिया

    मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह देखते हुए कि पालतू जानवर टूटे रिश्तों के कारण होने वाली भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं, हाल ही में घरेलू हिंसा के मामले में 55 वर्षीय महिला और उसके तीन रॉटविलर कुत्ते के लिए अंतरिम गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया।

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमलसिंग राजपूत ने महिला के पति को उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि और उसके पालतू कुत्तों की देखभाल और भरण-पोषण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 50,000 प्रति माह रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

    अदालत ने कहा,

    “यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक से उसके तीन पालतू जानवरों यानी रॉटविलर कुत्तों के भरण-पोषण का भी दावा किया गया। ऐसी जमीन पर विचार नहीं किया जा सकता। मैं इन दलीलों से सहमत नहीं हूं, पालतू जानवर भी वंशीय जीवनशैली का हिस्सा हैं। मनुष्य के स्वस्थ जीवन जीने के लिए पालतू जानवर आवश्यक हैं, क्योंकि वे टूटे हुए रिश्तों के कारण होने वाली भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं। इसलिए यह भरण-पोषण राशि को कम करने का आधार नहीं हो सकता।”

    अदालत ने यह भी कहा कि अलग होने के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी, जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से उस पर निर्भर है, उसके लिए जीवनयापन के साधन की व्यवस्था करने में विफलता आर्थिक हिंसा है।

    अदालतने कहा,

    “प्रतिवादी द्वारा आवेदक से अलग होने और जीवित रहने के लिए किसी भी साधन की व्यवस्था न करने के तथ्य को स्वीकार किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से प्रतिवादी पर निर्भर है। उसकी उम्र भी काफी है और बीमारी और उसके द्वारा रखे गए पालतू जानवर जैसे अन्य कारक भी उस पर वित्तीय देनदारी बढ़ा रहे हैं... ये स्वीकृत तथ्य स्पष्ट रूप से आर्थिक हिंसा का गठन करते हैं।”

    मामला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी एक्ट) की धारा 12 के तहत दायर किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने विभिन्न अंतरिम राहत मुख्य रूप से भरण-पोषण की मांग की। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में कहा कि उसकी शादी 7 सितंबर 1986 को हुई और उसकी दो विवाहित बेटियां हैं, जो विदेश में रहती हैं। उसने कहा कि कुछ मतभेदों के कारण उसके पति ने उन्हें 2021 में मुंबई भेज दिया, यह आश्वासन देते हुए कि वह भरण-पोषण और अन्य बुनियादी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हालांकि, वह अपना वादा पूरा करने में विफल रहे।

    उसने आरोप लगाया कि उसने अपनी शादी के दौरान घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्यों का अनुभव किया, जैसा कि अदालत में प्रस्तुत मुख्य आवेदन में बताया गया। उसने 70,000 रुपये की मासिक भरण-पोषण राशि की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया। उसने तर्क दिया कि उनके पति, जो बेंगलुरु में व्यवसाय चलाते हैं और उनके पास आय के अन्य स्रोत हैं, उसको उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

    उसके पति ने घरेलू हिंसा के सभी आरोपों से इनकार किया। उसने दावा किया कि उसने अपनी मर्जी से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने यह भी तर्क दिया कि उसे व्यापार में घाटा हुआ है और उसके पास भरण-पोषण प्रदान करने के साधन नहीं हैं।

    अदालत ने आरोपों पर गौर किया और कहा कि प्रथम दृष्टया, पति ने घरेलू हिंसा की। इसमें आगे कहा गया कि यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि पति को व्यावसायिक घाटा हुआ।

    अदालत ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भरण-पोषण राशि में तीन कुत्ते शामिल नहीं होने चाहिए। साथ ही कहा कि शिकायतकर्ता के पालतू जानवरों की देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारी को दी गई रखरखाव राशि में शामिल किया जाना चाहिए।

    अदालत ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 50,000 प्रति माह रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्देश आवेदन दाखिल करने की तारीख से मुख्य आवेदन पर अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा। अदालत ने महिला को यह भी निर्देश दिया कि यदि उसका पति आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो वह किसी भी बकाया की वसूली के लिए अलग आवेदन दायर कर सकती है।

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story