धारा 37 एनडीपीएस एक्ट का लागू करने भर से अभियुक्त जमानत से वंचित नहीं हो सकता, यदि उचित आधार मौजूद है तो राहत दी जानी चाहिए: जेएंडके एंडएल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
25 Nov 2022 8:50 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केवल इसलिए कि जहां वर्जित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, वहां एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 लागू होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं हो सकता है, परिस्थितियां जो भी हो...
धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित कठोरता की व्याख्या करते हुए जस्टिस पुनीत गुप्ता ने कहा कि 'उचित आधार' को यह मानने के लिए दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा की गंभीरता पर विचार नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड पर रखी गई परिस्थितियों के अनुसार अन्यथा अभियुक्त के पक्ष में जमानत के लिए मामला बनता है।"
मौजूदा मामले में पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-आरोपी ने उसके खिलाफ धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध के लिए दायर शिकायत में जमानत मांगी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और एक अन्य आरोपी मुजफ्फर अहमद, जिसके पास से प्रतिवादी ने कथित रूप से ड्रग्स बरामद किया था, के तथाकथित बयान को छोड़कर ऐसा कोई अन्य सबूत नहीं है, जो आरोपी को अपराध से जोड़ता हो।
यह दावा किया गया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के संदर्भ में दर्ज याचिकाकर्ता के बयान में कोई कानूनी बल नहीं है, इसलिए प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ उस पर भरोसा नहीं कर सकता।
प्रस्तुतियों से सहमत होते हुए, जस्टिस गुप्ता ने 'तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 2021' का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के संदर्भ में दर्ज किए गए बयान को अधिनियम के तहत एक अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निहित अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में पुलिस अधिकारी है।
पीठ ने रेखांकित किया,
"उक्त फैसले के मद्देनजर एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के संदर्भ में दर्ज अभियुक्तों द्वारा दर्ज किए गए बयान केवल जमानत को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकते हैं, जब तक कि अन्य परिस्थितियां भी जमानत की अस्वीकृति की मांग न करें।"
प्रतिवादियों के इस तर्क से निपटते हुए कि दोनों आरोपियों के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वे एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे और वर्जित वस्तुओं की बिक्री और खरीद करते थे, पीठ ने देखा कि मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-आरोपी पर अंततः मुकदमा चलाने के लिए ट्रायल का विषय हैं और जमानत के आवेदन की सुनवाई करते समय इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने राज्य पर (NCB) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबिद अहमद अरिमुट्टा और अन्य 2022 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जमानत अर्जी खारिज करने से इनकार कर दिया और कहा कि परीक्षण के चरण में इसकी जांच की जा सकती है।
तदनुसार, अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और आरोपी को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए दो ज़मानत बांड और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके के अधीन जमानत दे दी गई।
केस टाइटल: फूल चंद बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (जेकेएल) 217