'कानूनी पागलपन' के सबूत के अभाव में केवल मकसद की कमी, आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता के अपवाद को आकर्षित नहीं करेगी: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Aug 2023 5:19 PM IST

  • कानूनी पागलपन के सबूत के अभाव में केवल मकसद की कमी, आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता के अपवाद को आकर्षित नहीं करेगी: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कल एक फैसले में माना कि प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, उसे आपराधिक जिम्मेदारी से वास्तव में छूट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल मकसद की कमी किसी मामले को मानसिक अस्वस्थता के सामान्य अपवाद के रूप में आईपीसी की धारा 84 के दायरे में नहीं लाएगी।

    जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा ने माना कि अपराध बनाने के लिए इरादे और कार्य का मेल होना चाहिए, लेकिन पागल व्यक्तियों के मामले में, उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि मानसिक अस्वस्थता का लाभ केवल तभी उपलब्ध होता है जब यह साबित हो जाए कि अपराध के दौरान, तर्क की कमी और मानसिक बीमारी के कारण आरोपी यह जानने में असमर्थ था कि वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुणवत्ता क्या थी या कि यह कानून के विपरीत था।

    आरोपी को अपने आवास पर अपने ही आठ वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने अपने बेटे की चॉपर और नारियल खुरचनी/कद्दूकस से काटकर हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    हाईकोर्ट ने पाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों की गवाही से साबित होता है कि आरोपी ने ही बच्चे की हत्या की है। न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आरोपी आईपीसी की धारा 84 के तहत लाभ का हकदार था।

    धारा 84 के अनुसार, किसी विकृत दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है, जो उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है।

    बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई मकसद स्थापित नहीं किया गया था, और अपराध करने के बाद भी आरोपी ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया।

    अपराध को अंजाम देने से पहले और बाद में आरोपी को मानसिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही, यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी जांच करने और आरोपी के पागलपन के तथ्य की रिपोर्ट अदालत को देने में विफल रहा।

    इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि आरोपी चिकित्सकीय रूप से पागल हो सकता है, लेकिन अपराध करते समय कानूनी रूप से पागल नहीं था।

    कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की मानसिक विक्षिप्तता को छुपाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने बापू बनाम राजस्थान राज्य (2007) पर भरोसा करते हुए कहा कि अभियुक्तों की मानसिक बीमारी की जांच में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर कमजोरी पैदा करती है, वे मनःस्थिति साबित करने में भी विफल रहे और संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना था।

    कोर्ट ने कहा कि यह तय करने के लिए कि धारा 84 का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, उस समय की प्रासंगिकता दी जानी चाहिए, जिसके दौरान अपराध किया गया था। यह माना गया कि कानूनी पागलपन और चिकित्सीय पागलपन के बीच अंतर है। न्यायालय ने माना कि केवल उद्देश्य की कमी अपराध करने के लिए पागलपन या मानसिक मंशा की कमी का संकेत नहीं है।

    अदालत ने पाया कि आरोपी आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता का लाभ पाने का हकदार है। यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को या यह साबित करने में असमर्थ था कि उसने हत्या के लिए सजा पाने के इरादे से अपने बच्चे की हत्या की थी।

    इस प्रकार, न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया। न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत आरोपी को राज्य के मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में से एक में कस्टडी में रखने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: रेजिस थॉमस @वायलार वी केरल राज्य

    केस नंबर: सीआरएलए नंबर 43/2023

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story