धारा 344 सीआरपीसी के तहत आपराधिक मनः स्थिति आवश्यक तत्व: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में 'गलत साक्ष्य' देने के मामले में तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही खारिज की

Avanish Pathak

23 Feb 2023 5:54 PM IST

  • धारा 344 सीआरपीसी के तहत आपराधिक मनः स्थिति आवश्यक तत्व: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में गलत साक्ष्य देने के मामले में तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही खारिज की

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत में कथित तौर पर 'झूठे साक्ष्य' देने के आरोप में एक तहसीलदार के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत आरंभी की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

    ज‌स्टिस दीपक कुमार तिवारी ने कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 344 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि निर्णय या अंतिम आदेश देने के समय गवाह ने जानबूझकर या अपनी इच्छा से झूठा साक्ष्य दिया है या इस इरादे से झूठा सबूत गढ़ा है कि इस तरह की कार्यवाही में इस तरह के साक्ष्य का उपयोग किया जाना चाहिए, और यह कि न्यायालय संतुष्ट है कि यह आवश्यक और समीचीन है और न्याय के हित में उसे इस तरह के अपराध के लिए सरसरी तौर पर आज़माना है।"

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता कबीरधाम जिले के पंडरिया में कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-तहसीलदार के पद पर तैनात था। अपने कर्तव्यों के एक भाग के रूप में, उन्होंने 23.08.2012 को एक आपराधिक मामले में जब्त की गई संपत्तियों यानी लोहे की छड़ों का एक पहचान ज्ञापन तैयार किया, जिसमें 75 किलोग्राम चोरी की लोहे की छड़ें खरीदी गईं। उक्त लोहे की छड़ों की विधिवत पहचान शिकायतकर्ता द्वारा छड़ों के आकार से की गई थी, जिसे जब्त लोहे की छड़ों के चालान में 8 मिमी बताया गया था।

    हालांकि, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष बयान देते हुए मुख्य परीक्षा में कहा कि शिकायतकर्ता ने छड़ पर उपलब्ध निशानों के आधार पर उक्त लोहे के छड़ की पहचान की है। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने पहचान ज्ञापन के विपरीत गवाही दी है क्योंकि शिकायतकर्ता ने किसी निशान के आधार पर ऐसी छड़ों की पहचान नहीं की है।

    इसलिए, ऐसे सबूतों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ बरी होने का फैसला सुनाते हुए, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत झूठे सबूत देने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी थी, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह याचिका दायर की गई थी।

    निष्कर्ष

    रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और पक्षकारों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मनःस्थिति धारा 344 के तहत एक आवश्यक तत्व है और इस प्रकार, यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या गवाह ने जानबूझकर या इच्छपूर्वक ऐसा साक्ष्य दिया था।

    मौजूदा मामले में पैरामीटर को लागू करते हुए, न्यायालय की राय थी कि याचिकाकर्ता को कोई झूठा सबूत नहीं दिया जा सकता है, ताकि धारा 344 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की जा सके।

    तदनुसार यह देखा गया,

    "याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता ने उसके सामने लोहे की छड़ों की पहचान की है और आगे, जिरह में इस संबंध में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और यहां तक कि गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था। इसलिए, केवल बयान में कुछ दुर्बलता के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाह ने जानबूझकर झूठी गवाही दी थी।"

    नतीजतन, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और उस आदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियों और निर्देशों को भी रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: डीआर ठाकुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

    केस नंबर: सीआरएमपी नंबर 1119 ऑफ 2014

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story