अभिनेता पर हमले मामले में मेमोरी कार्ड कथित तौर पर बिना अनुमति के एक्सेस किया गया: अपराध शाखा ने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

8 Jun 2022 10:49 AM GMT

  • अभिनेता पर हमले मामले में मेमोरी कार्ड कथित तौर पर बिना अनुमति के एक्सेस किया गया: अपराध शाखा ने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

    2017 अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में कथित रूप से अपराध के दृश्य वाले मेमोरी कार्ड को अग्रेषित करने के लिए अपराध शाखा की याचिका को खारिज करने वाले एर्नाकुलम अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में फोरेंसिक जांच की मांग की गई है।

    2017 में लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था। फिर साजिश के तहत चलती गाड़ी में उसका बलात्कार किया गया। इस घटनाक्रम की कथित तौर पर दिलीप द्वारा योजना बनाई गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब दिलीप के खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चल रहा है।

    उक्त मेमोरी कार्ड 2017 के मामले में चल रहे मुकदमे में महत्वपूर्ण सबूत है और इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया है। इसे पहले जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था। बाद में दिलीप के अनुरोध पर क्लोन कॉपी बनाने के लिए इसे दूसरी लैब में भेज दिया गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी।

    हालांकि, मेमोरी कार्ड की जांच के दौरान, एफएसएल विशेषज्ञों ने कार्ड के हैश वैल्यू में बदलाव देखा, जो अनधिकृत पहुंच को इंगित करता है। हालांकि हैश वैल्यू में यह बदलाव 29 जनवरी, 2020 को ट्रायल कोर्ट को सूचित किया गया था, लेकिन फरवरी 2022 तक अभियोजन पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया गया।

    हैश वैल्यू में बदलाव के बारे में पता चलने पर अभियोजन पक्ष ने मामले में आगे की जांच के हिस्से के रूप में कार्ड की एक और फोरेंसिक जांच का अनुरोध किया ताकि आरोपी द्वारा इसका अनुचित लाभ लेने की संभावना से बचा जा सके।

    हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मेमोरी कार्ड पेश किए जाने के बाद से इसे कोर्ट की सुरक्षित हिरासत में रखा गया।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अदालत का एक और फोरेंसिक परीक्षा से इनकार करना अवैध है और जांच में हस्तक्षेप के समान है, जो जांच एजेंसी के एकमात्र दायरे में है। इसने यह भी बताया कि फोरेंसिक जांच के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए निचली अदालत द्वारा उद्धृत कारण कानून में टिकाऊ नहीं है।

    केस टाइटल: केरल राज्य बनाम XXX

    Next Story