कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में धोखाधड़ी का फैसला करने के लिए सामग्री अपर्याप्त हो तो मध्यस्थ मुद्दे पर फैसला करेगा: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Sep 2022 5:52 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि, यदि एक विवाद में धोखाधड़ी की याचिका दायर की जाती है, धोखाधड़ी का दीवानी पहलू तभी मध्यस्थता योग्य होता है, जब मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी से दूषित कर दिया गया हो।

    जस्टिस सतीश निनन ने समझौते की मध्यस्थता पर निर्णय किस पर फोरम पर होगा, इस बिंदु पर दोहराया कि न्यायालय पक्षकारों को निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य होंगे, जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं था, न ही मध्यस्थता विवाद था।

    यह देखते हुए कि मौजूदा मामले में, चूंकि अदालत के समक्ष मौजूदा सामग्री धोखाधड़ी की याचिका और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर निर्णायक रूप से निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त थी, पीठ ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित "प्रथम दृष्टया परीक्षण" और "जब संदेह में हों" के सिद्धांतों को लागू करते हुए, अधिनियम की धारा 16 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को प्रदत्त शक्ति, और प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संकेत लेते हुए, मैं यह उचित समझता हूं कि मध्यस्थ को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जाए और इसके पक्ष में पाए जाने पर ही मेरिट के साथ आगे बढ़ा जाए।"

    मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 (5) के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष मौजूदा आवेदन दायर किया गया था।

    आवेदक का मामला था कि आवेदक कंपनी के लिए सैनिटरी वेयर के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में पार्टियों के बीच 17 अक्टूबर 2018 को एक समझौता किया गया और इस संबंध में प्रतिवादी ने डिफेक्टेड सामान की आपूर्ति की थी।

    आगे यह आरोप लगाया गया था कि यद्यपि आवेदक ने विवाद समाधान के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति में उनके सहयोग के लिए प्रतिवादी से अनुरोध किया था, बाद वाले द्वारा ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया था।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी ने अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से तर्क दिया कि उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उसमें हस्ताक्षर जाली थे।

    पहला सवाल यह निर्धारित करने के लिए था कि क्या विवाद जिसमें धोखाधड़ी की याचिका उठाई गई है, मध्यस्थता योग्य है या नहीं?

    कोर्ट ने इस संबंध में कानूनों के मामले में घटनाक्रमों को देखा जैसे कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड (2010) और बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक बनाम एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य (2011), जिसमें यह माना गया कि धोखाधड़ी, निर्माण, जालसाजी के आरोप मध्यस्थता के लिए विषय नहीं हो सकते।

    कोर्ट ने ए अय्यासामी बनाम परमासिवम (2016) का भी उल्लेख किया, जिसमें अदालत ने उन मामलों के बीच अंतर किया जहां धोखाधड़ी की याचिका के समर्थन में जालसाजी या मनगढ़ंत दस्तावेज बनाने के गंभीर आरोप हैं या जहां कथित धोखाधड़ी इस तरह की है जो मध्यस्थता के समझौते सहित पूरे अनुबंध में व्याप्त है...।

    राशिद रज़ा बनाम सदफ़ अख्तर (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया और गैर-मध्यस्थता के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक जुड़वां परीक्षण भी तैयार किया; (i) क्या याचिका पूरे अनुबंध और मध्यस्थता के समझौते को अमान्य कर देती है, और (ii) क्या धोखाधड़ी के आरोप पार्टियों के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं, जिनका सार्वजनिक डोमेन में कोई प्रभाव नहीं है।

    एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड बनाम एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड (2021), और विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन (2021) के बाद के मामलों में भी इस मत को दोहराया। एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य (2021) में, न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि "धोखाधड़ी का दीवानी पहलू तब तक मध्यस्थता योग्य है, जब तक कि मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी से दूषित न हो, और यह कि धोखाधड़ी, जालसाजी या मनगढ़ंत के आपराधिक पहलू का निर्णय केवल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।"

    गैर-मध्यस्थता का निर्धारण करने के लिए मंच को समझने के लिए कोर्ट ने अधिनियम की धारा 16(1) का अवलोकन किया, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता पर चुनौती पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।

    विद्या ड्रोलिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण "गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और तय करने के लिए पहला पसंदीदा प्राधिकरण है और अदालत को सेकंड लुक की पॉवर दी गई है।

    फैसले में रिटायर्ड जज जस्टिस के बालकृष्णन नायर को पार्टियों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के प्रारंभिक मुद्दे को उठाने और पार्टियों के बीच विवाद पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। आगे यह निर्देश दिया गया था कि मध्यस्थ को दावे के गुण-दोष पर निर्णय तभी करना था जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो।

    केस टाइटल: मेसर्स एसवीएस मार्केटिंग सेनेटरी प्रा लिमिटेड बनाम मेसर्स बाथटच मेटल्स प्रा लिमिटेड

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 493

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