मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री विजयन को ED के शो कॉज नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Shahadat
18 Dec 2025 12:30 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के चेयरपर्सन, पूर्व वाइस-चेयरपर्सन और CEO के खिलाफ मसाला बॉन्ड से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल से जुड़े शो कॉज नोटिस पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
जस्टिस वी.जी. अरुण KIIFB के चेयरमैन के तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इसके पूर्व वाइस-चेयरमैन/पूर्व वित्त मंत्री डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अब्राहम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
इस हफ्ते की शुरुआत में हाईकोर्ट ने KIIFB द्वारा दायर याचिका में नोटिस पर तीन महीने के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। जब मामला विचार के लिए आया तो कोर्ट ने महसूस किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी इसी तरह की अंतरिम राहत के हकदार हैं।
कोर्ट ने कहा कि शो कॉज नोटिस पर आगे की कार्यवाही पर 3 महीने के लिए अंतरिम रोक रहेगी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने KIIFB के चेयरमैन के तौर पर अपने पूर्व VC और CEO के साथ मिलकर हाईकोर्ट में ED की शिकायत और मसाला बॉन्ड से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल से जुड़े शो कॉज नोटिस को रद्द करने की मांग की।
याचिका में कहा गया कि ये नोटिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मास्टर निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में जारी किए गए। उन्होंने आगे कहा कि मसाला बॉन्ड से मिले पैसे से फंडेड सभी प्रोजेक्ट RBI के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन करते हैं। इन प्रोजेक्ट पर होने वाले लेनदेन की जानकारी मासिक आधार पर RBI को दी जाती है।
याचिका में बताया गया कि 2021 में समन जारी करना विधानसभा चुनावों से ठीक पहले है, जबकि 2024 में संसद चुनावों के मद्देनजर है। अब, मौजूदा नोटिस स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के आम चुनावों की पूर्व संध्या पर जारी किए गए। इस तरह उन्होंने दावा किया कि ED द्वारा शो कॉज नोटिस और शिकायत जारी करने का काम दुर्भावनापूर्ण है।
Case Title: The Chariman, KIIFB v. The Director, ED and Ors.

