हिंदू मलयाला कम्माला जाति की विवाहित बेटियां भी अपने माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्से की हकदार: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
7 Jun 2023 4:55 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हिंदू मलयाला कम्माला जाति की विवाहित बेटियां भी अपने माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्से की हकदार होंगी।
मौजूदा मामल में कोर्ट के समक्ष दलील दी गई थी कि महिलाएं संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं होंगी, क्योंकि समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार, उन्हें स्त्रीधनम देने के बाद प्रथागत कुदिवप्पु रूप में विवाह में दिया गया।
यह माना गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ असंगत हिंदू की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली कोई भी प्रथा धारा 4 के आधार पर कानून के लागू होने पर तुरंत निरस्त कर दी जाएगी।
अधिनियम, 1956 की धारा 4 में 'अधिभावी प्रभाव' का प्रावधान है। धारा 4(1) में कहा गया है कि ""इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, (ए) हिंदू कानून का कोई भी पाठ, नियम या व्याख्या या उस कानून के हिस्से के रूप में कोई भी प्रथा या उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रभावी नहीं होगा किसी भी मामले के संबंध में जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है; (बी) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले लागू कोई अन्य कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होगा जहां तक कि यह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है"।
जस्टिस के बाबू ने देखा,
"यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि प्रतिवादियों द्वारा अनुरोधित निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला एक रिवाज, उनके समुदाय में मौजूद था, तो इसे स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में धारा 4 के मद्देनजर निरस्त और नष्ट कर दिया जाएगा"।
यह मामला मूल मुकदमे में पार्टियों के पिता अरुमुघम अचारी की संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे से संबंधित है, जिनकी मृत्यु वर्ष 1975 में हुई थी। उन्होंने स्वामित्व विलेख के आधार पर संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व हासिल किया। यह ध्यान दिया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उनकी विधवा और बच्चों को मिली
यह अभियोगी (यहां प्रतिवादी, और मृतक की बेटियां) का मामला है, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, स्वयं और प्रतिवादी (यहां अपीलकर्ता, और मृतक के बेटे), संपत्ति पर बराबर के हकदार हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दावा किया कि चूंकि वादी हिंदू मलयाला कम्माला समुदाय से संबंधित थे और प्रथागत 'कुडिवैप्पु' रूप में स्त्रीधनम देने के बाद शादी में दिए गए थे, इसलिए वे किसी भी हिस्से के हकदार नहीं होंगी। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि महिला उत्तराधिकारियों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह परिवार की सहदायिकी संपत्ति से संबंधित है।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि चूंकि वादी को श्रीधनम दिया गया था और कुदिवाप्पु रूप में शादी में दिया गया था, इसलिए वे अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं होंगी।
उप-न्यायालय, नेय्यात्तिंकरा, जो कि प्रथम अपीलीय न्यायालय था, ने इन निष्कर्षों को उलट दिया, और कहा कि अभियोगी भी संपत्ति में हिस्से की हकदार होंगी। इसने संपत्ति के विभाजन का निर्देश देते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की, जिसे वर्तमान मामले में चुनौती दी गई है।
निष्कर्ष
I. क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत एक हिंदू की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली प्रथा को धारा 4(1) के आधार पर अधिनियम के लागू होने पर तत्काल निरस्त और नष्ट माना जा सकता है?
न्यायालय ने कहा कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया गया था कि प्रश्नगत संपत्ति मृतक की स्व-अर्जित संपत्ति थी। अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए इस तर्क पर ध्यान दिया कि चूंकि पक्षकार हिंदू मलयाला कम्माला जाति से संबंधित हैं, इसलिए उनके रीति-रिवाजों के अनुसार, महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें कुदिवप्पु रूप में शादी में दिया गया था। और स्त्रीधनम दिया गया है।
दूसरी ओर, वादी/प्रतिवादियों के वकीलों ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के ओवरराइडिंग प्रभाव को देखते हुए, समुदाय में जो भी प्रथा मौजूद थी, वह अधिनियम, 1956 के लागू होने के साथ समाप्त हो गई।
न्यायालय ने अधिनियम, 1956 की धारा 4 का अवलोकन किया और उसके द्वारा तैयार किए गए पहले प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया।
II. क्या पहले वादी के कानूनी प्रतिनिधियों में से किसी एक के न आने से वाद समाप्त हो जाएगा?
यह ध्यान गया कि इस मामले में वादी ने केवल मृतक पहली वादी/मृतक की बेटी के बच्चों को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में पक्षकार बनाया था, और अपने पति को पक्षकार बनाने से चूक गई थी। इस प्रकार प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं के वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के नॉन-इम्प्लीडमेंट के कारण मुकदमा समाप्त हो जाएगा।
न्यायालय ने इस प्रकार आदेश 22 नियम 3 का अवलोकन किया जो 'कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया' का प्रावधान करता है। न्यायालय ने दया राम व अन्य बनाम श्याम सुंदरी व अन्य (1965) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें यह माना गया था कि मुकदमे या अपील का कोई हनन नहीं होगा, जहां निहित कानूनी प्रतिनिधि पर्याप्त रूप से मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह कि रिकॉर्ड पर उनके साथ लिया गया निर्णय न केवल पक्षकार बल्कि पूरी संपत्ति को बाध्य करेगा, जिसमें शामिल हैं जिन्हें रिकॉर्ड में नहीं लाया गया।रिकॉर्ड पर उनके साथ लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा न केवल उन्हें पक्षकार बनाया गया बल्कि पूरी संपत्ति, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।
कोर्ट ने उल्लेख किया कि चूंकि पहली वादी के पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके गैर-अभियोग का कोई परिणाम नहीं होगा।
इस प्रकार इन आधारों पर अपील खारिज की गई।
केस टाइटल : अरुमुघम अचारी रंगनाथन अचारी व अन्य बनाम राजम्मा सरोजम व अन्य।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 256