आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

24 Nov 2022 10:26 AM GMT

  • आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आर्य समाज द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं है। यह भी कहा गया कि वैध विवाह के अभाव में आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र वैध विवाह का प्रमाण नहीं है।

    जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-IV की पीठ ने यह अवलोकन किया, जो फैमिली कोर्ट, सहारनपुर के प्रधान न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले आशीष मौर्य द्वारा दायर पहली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दायर उसका आवेदन खारिज कर दिया था।

    मौर्य ने अनिवार्य रूप से प्रतिवादी के साथ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एचएमए की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया, जिसे उसने अपनी पत्नी होने का दावा किया। हालांकि, प्रतिवादी-प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से उसके और वादी-अपीलकर्ता के बीच किसी भी विवाह से इनकार किया।

    वादी/अपीलकर्ता ने दावा किया कि उन दोनों ने आर्य समाज के रीति-रिवाजों का पालन करते हुए शादी की और आर्य समाज ट्रस्ट विवाह प्रमाणपत्र हासिल किया। हालांकि, अदालत ने शादी के तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह नोट किया गया कि वादी अदालत के सामने शादी प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहा। आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम बनाने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान को अदालत में पेश नहीं किया जा सका।

    कोर्ट ने कहा,

    "वादी-अपीलकर्ता के वकील भी आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान को हमारे सामने रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस प्रकार हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र में कोई वैधानिक बल नहीं है। वैध विवाह के अभाव में आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र वादी-अपीलकर्ता और प्रतिवादी-प्रतिवादी के वैध विवाह का प्रमाण नहीं है।"

    अदालत ने आगे कहा कि वादी/अपीलकर्ता ने एचएमए, 1955 की धारा 8, जिसे उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1973 या सपठित उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के तहत विवाह के प्रमाण के रूप में न तो कोई सबूत दिया और न ही विवाह का कोई प्रमाण पत्र दायर किया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि 1955 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, हिंदू विवाह को किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है और जहां ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है, यानी दूल्हा और दुल्हन संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के समक्ष सात कदम उठाना शामिल है तो सातवें कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।

    इसे देखते हुए अदालत ने कहा कि यह वादी/अपीलकर्ता का स्वीकृत मामला है कि 29.06.2021 को प्रतिवादी के साथ वादी के कथित विवाह में सप्तपदी के संस्कार और समारोह नहीं हुए और इसलिए अदालत ने कहा विवाह का वह तथ्य सिद्ध नहीं हुआ।

    जहां तक ​​वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उनकी याचिका का संबंध है, अदालत ने कहा कि चूंकि वैध विवाह का कोई सबूत नहीं है, इसलिए निचली अदालत ने मुकदमा खारिज करने के लिए कानून की कोई गलती नहीं की।

    अदालत ने कहा,

    "हमारे विचार में वैध विवाह का अस्तित्व वैवाहिक अधिकारों की बहाली की राहत मांगने के लिए पूर्व शर्त है। वैध विवाह के सबूत के अभाव में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत निचली अदालत ने कोई प्रतिबद्ध नहीं किया। यह देखते हुए कि आर्य समाज से केवल विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना वैध विवाह का प्रमाण नहीं है, इस मुकदमे को खारिज करना कानून की त्रुटि है।"

    केस टाइटल- आशीष मोरया बनाम अनामिका धीमान [प्रथम अपील नंबर- 830/2022]

    केस साइटेशन: लाइवलॉ (एबी) 502/2022

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