मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 April 2022 6:15 PM IST

  • मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां आगे की जांच की गई है, इसके नतीजों के बावजूद, ऐसी आगे की जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

    जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने लकोस जकारिया @ ज़ाक नेदुमचिरा ल्यूक और अन्य बनाम जोसेफ जोसेफ और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 230 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए इस प्रकार देखा।

    लक्कोज मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगे की जांच की स्थिति में, ऐसी जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। उक्त फैसले में, अदालत ने यह भी नोट किया कि पूरक/आगे की रिपोर्ट को धारा 173 (3) से (6) के मद्देनजर "प्राथमिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में" निपटाया जाना होगा।

    कोर्ट के सामने मामला

    शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 377/34, 406 और 506 बी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जबकि कार्यवाही ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित थी, लोक अभियोजक द्वारा धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध साबित करने के लिए आगे की जांच का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर किया गया था।

    मजिस्ट्रेट ने इस तरह के आवेदन की अनुमति दी और मामले की आगे की जांच का निर्देश दिया। अब याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि अब तक सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच की जा रही है, इसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

    याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मामले को पूरा करने के लिए जांच के परिणाम आवश्यक होंगे और इसे छुपाया नहीं जा सकता है। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि आगे की जांच की रिपोर्ट दाखिल करना या नहीं करना राज्य का विशेषाधिकार होगा।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    लक्की केस (सुप्रा) के मामले, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ ​​दीपक और अन्य (2013) 5 एससीसी 762 और जोशिंदर यादव बनाम बिहार राज्य (2014) 4 एससीसी 42 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "यदि कुछ आगे की जांच की जाती है, इसके परिणाम के बावजूद, चाहे वह निष्पक्ष सुनवाई के तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए अभियुक्त या अभियोजन पक्ष का समर्थन करता हो, पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने रखना आवश्यक है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे अनादिकाल से रोका जा सकता है ... मामले में, यदि आगे की जांच की जाती है, तो इसके परिणाम की परवाह किए बिना जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।"

    नतीजतन, पुलिस को आगे की जांच की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपने आदेश के जर‌िए निर्देशित किया था।

    केस शीर्षक - मिर्जा दाऊद बेग बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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