मजिस्ट्रेट के लिए केस कमिटल करने से पहले अप्रूवर से पूछताछ करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

Brij Nandan

12 Aug 2023 7:30 AM GMT

  • मजिस्ट्रेट के लिए केस कमिटल करने से पहले अप्रूवर से पूछताछ करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के लिए ये अनिवार्य है कि वो मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले सीआरपीसी की धारा 306(4)(ए) के तहत क्षमादान प्राप्त आरोपी से पूछताछ करे।

    संहिता की धारा 306 उस सहयोगी को क्षमादान देने से संबंधित है, जो सरकारी गवाह बन जाता है। एक अनुमोदक भी अपराध में आरोपी है, लेकिन अब क्षमादान के बदले में आपराधिक कार्यवाही में सहायता के लिए अपराध के संबंध में विवरण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। धारा 306(4)(ए) में प्रावधान है कि एक अनुमोदक की मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के रूप में और साथ ही बाद के मुकदमे में जांच की जाएगी।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,

    “गवाह के रूप में क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति की जांच किए बिना, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आरोपियों की सूची से बाहर कर, मामले को सत्र न्यायालय में नहीं भेज सकता। ऐसी प्रक्रिया बिना अधिकार के है और अनियमित है...यदि किसी आरोपी को सरकारी गवाह के रूप में स्वीकार किया गया था, तो सत्र न्यायालय में मामले को भेजने से पहले उस व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए थी।

    स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण याचिका तक पहुंचने वाले तथ्य यह थे कि आरोपी एक से ग्यारह तक ने मिलकर एक गैरकानूनी सभा बनाने की साजिश रची और मृतक पर हमला किया। तीसरा आरोपी संहिता की धारा 306 के तहत क्षमादान दिए जाने के बदले में सरकारी गवाह बनने के लिए आगे आया। गवाह के रूप में अप्रूवर की जांच किए बिना, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियुक्तों की सूची से अप्रूवर का नाम हटा दिया और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर, सत्र न्यायालय पलक्कड़ ने मामले को हाईकोर्ट में भेज दिया।

    कोर्ट ने कहा कि धारा 306 के तहत, मजिस्ट्रेट को अपराध साबित करने के लिए सबूत प्राप्त करने के लिए जांच, पूछताछ या परीक्षण के किसी भी चरण के दौरान किसी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार है। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि धारा 306 (4) (ए) क्षमादान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में और साथ ही बाद के मुकदमे में एक गवाह के रूप में जांच करने का आदेश देती है।

    न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट केवल इस आधार पर ही क्षमादान देने का निर्णय लेता है कि अनुमोदक कथित अपराधों की सच्चाई बयान करने के लिए सहमत है। मजिस्ट्रेट को अनुमोदक को क्षमा देने के अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए और उसकी एक प्रति अभियुक्त के साथ-साथ अनुमोदक को भी देनी चाहिए।

    उच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया और माना कि यदि मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजना चाहता है, तो उसे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध सभी व्यक्तियों के नाम जोड़ने चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को क्षमादान की पेशकश की गई है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच के बाद ही उसका नाम अभियुक्तों की सूची से हटाया जा सकता है।

    उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर जस्टिस थॉमस ने कुछ निर्देश जारी किए:

    जिस अभियुक्त को संहिता की धारा 306(4)(ए) के तहत क्षमादान दिया गया था, उस मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की जांच में असफलता मिलती थी, तो उसका नाम अभियुक्त की सूची से हटाना अवैध था।

    केस टाइटल: सू मोटो बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 398

    केस संख्या: Crl.R.C NO.6/2020 और संबंधित मामले

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