मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू करके COVID वैक्सीन 150 रूपये में उपलब्ध करवाई जाएः झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

LiveLaw News Network

29 April 2021 2:00 PM GMT

  • मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू करके COVID वैक्सीन 150 रूपये में उपलब्ध करवाई जाएः झारखंड हाईकोर्ट  के समक्ष याचिका दायर

    झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करते हुए COVID19 वैक्सीन(कोविशील्ड, कोवैक्सीन आदि) को मूल्य नियंत्रण के तहत लाने के लिए निर्देश दिए जाएं।

    यह याचिका एक प्रैक्टिसिंग वकील मोहम्मद मुमताज अंसारी द्वारा दायर की गई है और इसमें यह भी मांग की गई है कि वैक्सीन की कीमत 150 रुपये निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए जाएं।

    याचिका में कहा गया है कि,

    ''केंद्र सरकार ने इस जीवन रक्षक COVID19 वैक्सीन की कीमत तय करने का निर्णय निर्माताओं पर छोड़ दिया है और वे उक्त वैक्सीन की कीमत को असंगत, मनमाने और अनुचित तरीके से तय कर रहे हैं।''

    इसी तरह, याचिका में यह भी कहा गया है कि जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटीलेटर मशीन आदि की कीमत को मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं लाया गया है और निर्माता ऐसे उपकरणों की कीमत एक अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाने तरीके से तय कर रहे हैं।

    महत्वपूर्ण रूप से, याचिका में कहा गया है कि,

    '' COVID19 वैक्सीन और चिकित्सा उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अर्थ के भीतर आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी कीमत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करके नियंत्रित की जानी चाहिए।''

    इसके अलावा, देश में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति और सार्वजनिक हित को देखते हुए यह दलील दी गई है कि जीवन रक्षक COVID19 वैक्सीन (कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इत्यादि) और ऑक्सीजन उपकरण जैसे ऑक्सीजन उपकरण, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटीलेटर मशीन आदि की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

    कहा गया है कि जीवनरक्षक वैक्सीन और चिकित्सा उपकरण की कीमतें निर्माताओं द्वारा तय की गई हैं और ऐसे जीवन रक्षक टीके और चिकित्सा उपकरणों की अधिकतम खुदरा कीमत बहुत अधिक रखी गई है (कभी-कभी दोगुनी से भी अधिक) जो अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमानी है।

    याचिका में आगे कहा गया है, ''वैक्सीन निर्माण कंपनियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत मनमाने तरीके अलग-अलग तय की है,जो अन्यायपूर्ण और अनुचित है।''

    याचिका में मांग की गई है किः

    -आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करते हुए जीवनरक्षक COVID19 वैक्सीन (कोविशील्ड, कोवैक्सिन, आदि) को मूल्य नियंत्रण के तहत लाने का निर्देश दिया जाए और इन जीवनरक्षक वैक्सीन को सभी के लिए 150 रुपये पर उपलब्ध कराया जाए।

    -आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करते हुए ऑक्सीजन उपकरणों जैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटीलेटर मशीन आदि को मूल्य नियंत्रण के तहत लाने का निर्देश दिया जाए।

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