सरकारी कर्मचारी का जान-बूझकर अपमान करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सज़ा
Shahadat
29 April 2026 9:04 AM IST

यह देखते हुए कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सिंधुदुर्ग के सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को सरकारी कर्मचारी (इंजीनियर) का जान-बूझकर अपमान करने का दोषी ठहराया। राणे ने इंजीनियर को कीचड़ भरी सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने उन्हें एक महीने की साधारण कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
खास बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय राणे कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। अभी वे BJP से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, जहाँ वे मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्रालय का काम देखते हैं।
एडिशनल सेशन जज वी.एस. देशमुख ने अपने फैसले में कहा कि राणे ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHA) के सब-डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को कीचड़ भरी सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया था। ऐसा तब हुआ जब कंकावली इलाके (जो राणे का चुनाव क्षेत्र है) के स्थानीय लोगों ने सड़कों की खराब हालत और जलभराव की समस्या उठाई थी।
जज ने यह भी बताया कि घटना से एक दिन पहले, यानी 4 जुलाई 2019 को, शिवसेना - जो उस समय BJP की विरोधी पार्टी थी - ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना ने कंकावली की सड़कों की खराब गुणवत्ता के लिए राणे पर आरोप लगाए।
Case Title: State of Maharashtra vs Nitesh Narayan Rane

