चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम मुआवजे की राशि का कारण बताने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 Sept 2023 3:46 PM IST

  • चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम मुआवजे की राशि का कारण बताने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ट्रायल कोर्ट चेक बाउंस मामलों में अंतरिम मुआवजे की राशि के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143 ए में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

    जस्टिस अनिल पानसरे ने कहा कि धारा 143ए की संतुष्टि शिकायतकर्ता को 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने के लिए पर्याप्त कारण है और ट्रायल कोर्ट को राशि के लिए अतिरिक्त कारण बताने की आवश्यकता धारा के उद्देश्य को विफल कर देगी।

    एक र‌िट याचिका की सुनवाई कर रही अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि ट्रायल कोर्ट अंतरिम मुआवजे को कम करने का फैसला करता है, तो कारण यह बताना आवश्यक हो सकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।

    मौजूदा मामले को गुलजामा शाह नाम के व्यक्ति ने श्री सदगुरु काका स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर किया था। याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खामगांव की ओर से पारित 20 दिसंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति दी थी।

    इस आदेश में याचिकाकर्ता को साठ दिनों के भीतर 3,09,100 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, जो 15,45,500 की चेक राशि का 20 प्रतिशत है।

    अदालत ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 143ए को लागू करने का उद्देश्य ऐसे निर्लज्ज व्यक्तियों, जिन्होंने बाउंस चेक जारी किया है, की ओर से इस्तेमाल होने वाली विलंब की रणनीति को खत्म करना है।

    कोर्ट ने कहा, 2018 के संशोधन का उद्देश्य ऐसे मामलों को हल करने में अनुचित देरी के मुद्दे को संबोधित करना, भुगतानकर्ताओं के लिए समय और संसाधनों की बचत करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम मुआवज़ा उस चरण में दिया जाता है जब अभियुक्त ने आरोपों के प्रति खुद को दोषी न मानने की बात स्वीकार कर ली हो।

    ऐसे मामलों में, भले ही धारा 143ए की शर्तें पूरी हो जाएं, अधिकतम 20 प्रतिशत की दर पर अंतरिम मुआवजा न देना धारा 143ए के उद्देश्य को कमजोर कर देगा। अदालत ने कहा कि अगर इनमें से किसी भी शर्त के पूरा होने पर संदेह हो तो मजिस्ट्रेट अंतरिम मुआवजा कम कर सकता है या इसे देने से पूरी तरह परहेज कर सकता है।

    इसके अलावा, अदालत ने प्रस्तावित किया कि ऐसे मामलों में जहां अंतरिम मुआवजा दिया जाता है और मुकदमे के परिणामस्वरूप आरोपी बरी हो जाता है, एक अतिरिक्त शर्त लगाई जा सकती है। इस शर्त के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी के बरी होने पर ब्याज सहित अंतरिम मुआवजे की राशि जमा करने का वचन देना होगा।

    इस प्रकार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और शिकायतकर्ता को आरोपी को बरी किए जाने पर अंतरिम मुआवजे की राशि 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ जमा करने का वचन देने का निर्देश दिया।

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