"अतिथि देवो भवा"- मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी से मुलाकात के दौरान अलग हुए पति के साथ अतिथि की तरह व्यवहार करने को कहा
Shahadat
22 July 2022 1:18 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रत्येक बच्चे को माता-पिता दोनों के साथ सुरक्षित और प्रेमपूर्ण संबंध में रहने का अधिकार और आवश्यकता है।
अदालत पिता द्वारा अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चे से मिलने के अधिकार के संबंध में दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। उसने दलील दी कि हालांकि हर दूसरे दिन शाम छह से आठ बजे के बीच उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन मां अब बच्चे को दिल्ली ले जाने और वहां बसने की योजना बना रही है। इस पर बच्चे की मां ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही उसने पूर्व के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया, जिसके तहत बच्चे के पिता को शुक्रवार और शनिवार को मां के आवास पर मुलाकात का अधिकार दिया जाए।
अदालत ने इसकी अनुमति दी और इस प्रक्रिया में पति या पत्नी द्वारा अपने बच्चे को देखने के लिए आने वाले दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार और असहयोग के उदाहरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अदालत ने कहा कि अलगाव के समय चुपचाप भावनात्मक दर्द और मानसिक आघात से गुजरने वाले अंतिम पीड़ित बच्चे ही होते हैं।
जस्टिस कृष्णन रामासामी ने टिप्पणी की:
प्रत्येक बच्चे को माता-पिता दोनों तक पहुंचने, दोनों का प्यार और स्नेह पाने का अधिकार है। पति-पत्नी के बीच मतभेद चाहे जो भी हों, बच्चे को दूसरे पति या पत्नी की संगति से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी देखा कि कुछ पति-पत्नी अलग होने के बाद एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी बढ़ा लेते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते है। इससे बच्चे के सामने झगड़ा होता है, जो अक्सर इस तरह के झगड़ों से परेशान हो जाता है। भेद्यता और असुरक्षा की ये भावनाएं बच्चे के व्यक्तित्व को आकार दे सकती हैं और जीवन भर भी चल सकती हैं। अदालत ने माता-पिता के अलगाव के ऐसे उदाहरणों की तुलना बाल शोषण से करते हुए कहा कि इसका बच्चे पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आत्म-घृणा, विश्वास की कमी, अवसाद आदि।
अदालत ने राय दी कि माता-पिता, जो बच्चे को एक-दूसरे माता-पिता से नफरत करना या डरना सिखाएगा, उस बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए यह गंभीर और लगातार बने रहने वाले खतरे बन सकता है। अलग-थलग पड़े बच्चे चरम संघर्ष के शिकार अन्य बच्चों की तुलना में कम क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, चाहे वह रिश्ता कितना भी अपमानजनक क्यों न हो।
इस प्रकार, माता-पिता दोनों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे के सामने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें ताकि बच्चा सुरक्षित महसूस करे और माता-पिता दोनों की संगति में उन क्षणों का आनंद उठाए जिससे उनमें सकारात्मक भावनाएं विकसित हों।
अदालत ने निर्देश दिया कि भले ही पति-पत्नी व्यक्तिगत उदासीनता के कारण एक-दूसरे को पति-पत्नी नहीं मान सकते, फिर भी वे एक-दूसरे के यहां आने-जाने के दौरान उसे "अतिथि" (अतिथि) के रूप में मान सकते हैं और अतिथि के प्रति दया और सहानुभूति दिखा सकते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि बच्चे के माता-पिता हैं। साथ ही बच्चे के सामने एक-दूसरे का सम्मान करें।
पति या पत्नी अन्य पति या पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हालांकि व्यक्तिगत उदासीनता के कारण पत्नी/पति के रूप में नहीं, लेकिन कम से कम पत्नी/पति की तुलना में अधिक ध्यान देकर उन्हें अतिथि के रूप में मानें, क्योंकि हमारे रीति-रिवाजों और व्यवहार में अतिथि को "अतिथि देवो भव" माना जाता है, अर्थात् अतिथि ईश्वर है।" अतिथि के प्रति दया और सहानुभूति दिखाएं, जो बच्चे के माता-पिता के अलावा अन्य नहीं है।
इस प्रकार, अदालत ने प्रतिवादी पत्नी को निर्देश दिया कि जब वह बच्चे से मिलने जा रहा हो तो पिता को कोई असुविधा न हो। इसके बजाय उसे नाश्ता और रात का खाना खिलाकर आतिथ्य दिखाएं और अपने बच्चे के साथ भी ऐसा ही करें, जिससे घर में खुशी का माहौल बने।
केस टाइटल: गणेश कासिनाथन बनाम ऋचा शर्मा
केस नंबर: 2021 का ओपी नंबर 633
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