केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट में एसपी वेलुमणि की याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने कहा

Shahadat

29 Oct 2022 10:48 AM IST

  • केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट में एसपी वेलुमणि की याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने कहा

    पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि की याचिकाओं की सुनवाई के दूसरे दिन निविदाओं के अनुदान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दो एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए राज्य ने तर्क दिया कि वह यह बताने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह निर्दोष है।

    जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने यह दलील दी। एजी ने यह भी तर्क दिया कि अदालत केवल प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर खारिज करने वाली याचिकाओं में निर्णय नहीं ले सकती है, इसे जोड़ने से एक बुरी मिसाल कायम होगी।

    यदि कोई अदालत केवल प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर किसी मामले का फैसला करती है तो यह एक बुरी मिसाल कायम करेगी। यह कभी नहीं किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य एफआईआर सत्यापित करना और केस दर्ज करना है। कोई सबूत नहीं है, केवल पूछताछ की गई है। केवल अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए कि एक संज्ञेय अपराध किया गया।

    उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर यह कहते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं कर सकता कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

    एफआईआर सिर्फ शुरुआती बिंदु है। इस समय वे आकर यह नहीं कह सकते कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया। जांच के दौरान ही काफी सामग्री सामने आती है।

    याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि सीएजी रिपोर्ट केवल अनुबंध के निष्पादन से संबंधित है और अनुबंध के आवंटन के तरीके से संबंधित नहीं है, एजी ने प्रस्तुत किया कि यह भ्रामक है, क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट में अनुबंध के अविवेकपूर्ण पुरस्कार के बारे में स्पष्ट रूप से बात की गई है।

    उन्होंने आगे कहा कि सीएजी रिपोर्ट अनुमान लेने के तरीके में गंभीर अक्षमता की बात करती है जिसके कारण ठेकेदारों ने बेतुके कम कीमतों का हवाला दिया, जिससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ।

    याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को कहा कि एफआईआर सामान्य प्रकृति की है और उन्होंने लोक सेवक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया। हालांकि यह दावा किया गया कि संपत्ति लोक सेवक के धन का उपयोग करके खरीदी गई, लेकिन उन संपत्तियों का विवरण प्रदान नहीं किया गया।

    आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि अपराध तभी बनता है जब लोक सेवक संपत्ति का संतोषजनक विवरण देने में असमर्थ होता है। किसी लोक सेवक के खिलाफ केवल इसलिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास कुछ संपत्ति है।

    वेलुमणि का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट एसवी राजू ने अदालत के समक्ष कहा,

    "आप केवल संपत्ति होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आपको एफआईआर दर्ज करने से पहले मेरा स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और यदि कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है तो ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है।"

    मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

    केस टाइटल: अरप्पोर इयक्कम बनाम निर्देशक और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 34845/2018

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