मद्रास हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए जनहित याचिका दायर करने से प्रतिबंधित किया

LiveLaw News Network

1 April 2021 12:16 PM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (30 मार्च) को एक असामान्य आदेश में एक याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय में किसी भी जनहित याचिका को दायर करने से रोक दिया।

    मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने तमिलनाडु के विधान सभा चुनावों में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण की मांग करने वाली एस. पी. वी. पॉल राज की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

    याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "यह पूरी तरह से एक तुच्छ मामला है और आशा है कि भविष्य में अदालत में बकवास करने से पहले कुछ हद तक जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया जाएगा।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका की स्थापना की है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह चाहते हैं कि विधान सभा चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण करें ताकि 6,29,43,512 मतदाताओं को घातक COVID-19 वायरस से संक्रमित करने से बचाया जा सके।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "इस तरह की प्रार्थना का कोई आधार नहीं है और उम्मीदवारों को इस तरह के चिकित्सीय परीक्षण के लिए खुद को उपलब्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक विषम नागरिक इसे पसंद करता है।"

    अंत में, दलीलों को जुर्माने के साथ खारिज करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को संबंधित पीठ की अनुमति प्राप्त किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए अदालत में किसी भी सार्वजनिक हित याचिका दायर करने से रोक दिया।

    केस का शीर्षक - एस.पी.वी. पॉल राज बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चेन्नई और अन्य [W.P.(MD) No.7078 of 2021]

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