एनईपी का वैधानिक समर्थन नहीं, राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा

Shahadat

23 Jun 2022 7:49 AM GMT

  • एनईपी का वैधानिक समर्थन नहीं, राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, इसलिए इसे लागू करने के लिए राज्य पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।

    अर्जुनन एलयाराजा द्वारा दायर तमिलनाडु में एनईपी को लागू करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उक्त टिप्पणी की गई।

    राज्य के अनुसार, प्रस्तावित एनईपी 2020 में मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है जो भारतीय संघ की संघीय विशेषताओं पर अस्थिर प्रभाव डाल सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि एनईपी को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और वह आज तक केवल नीति के रूप में बना हुआ है। जैसे, इसे लागू करने के लिए राज्य पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है और इसी कारण याचिका खारिज करने योग्य है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि तमिलनाडु में पहले से ही योजनाओं और विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से संरचित सिस्टम है, इसका पहले से ही देश में उच्चतम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (51.4 पर) है और राष्ट्रीय औसत 27.1 से दोगुना है, जो एनईपी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार, जिस राज्य ने एनईपी के अपेक्षित परिणामों से कहीं अधिक परिणाम दिखाए हैं, उस पर जोर देना तमिलनाडु के लोगों के लिए क्रूर और नुकसानदेह होगा।

    राज्य ने आगे कहा कि एनईपी के कुछ पहलुओं जैसे डिग्री कार्यक्रमों के दौरान कई निकास विकल्प, बाहरी मूल्यांकन आदि से ड्रॉपआउट में वृद्धि हो सकती है।

    अंत में, सरकार ने कहा कि शिक्षा राज्य की नीति है और अदालत राज्य की नीति तैयार करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती।

    चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए मामले को पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

    इससे पहले, अदालत ने कहा कि एनईपी के हिस्से के रूप में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। अदालत ने कहा कि जब राज्य के लोग हिंदी भाषा जाने बिना राज्य से बाहर जाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि उपयुक्त निर्णय लेना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है।

    केस टाइटल: अर्जुनन एलयाराजा बनाम सचिव और अन्य।

    केस नंबर: 2022 का WP नंबर 818 (PIL)

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story