मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले सरकारी आदेशों को खारिज किया

Shahadat

14 March 2023 10:30 AM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले सरकारी आदेशों को खारिज किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस उपायुक्तों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में शक्ति देना संविधान और जिला पुलिस अधिनियम का उल्लंघन है।

    जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने इस प्रकार दो सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसने उपायुक्तों को शांति बनाए रखने के लिए बांड से निपटने के दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कीं।

    सरकारी आदेश नंबर 659 दिनांक 12.09.2013 और सरकारी आदेश नंबर181 दिनांक 20.02.2014 सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 110 के प्रयोजनों के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ पुलिस उपायुक्तों को निहित करना मनमानी और संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

    जीओ परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 50 का उल्लंघन करते हैं और मद्रास जिला पुलिस अधिनियम की धारा 6 के परंतुक हैं। परिणामस्वरूप, हम सरकारी आदेश नंबर 659, दिनांक 12.09.2013 और सरकारी आदेश नंबर181, दिनांक 20.02.2014 को उपरोक्त प्रावधानों को असंवैधानिक और अधिकारातीत घोषित करते हैं।

    अदालत ने कहा कि अगर पुलिस को ऐसी शक्तियों का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह अराजकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि जांच, अभियोजन और अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका की शाखा पुलिस द्वारा की जाएगी।

    दूसरे शब्दों में जांच अभियोजन और अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया अब कार्यपालिका की शाखा यानी पुलिस द्वारा हथिया ली गई है। जब खाकी और न्यायिक चोगे दोनों का भार अधिकारी पर डाल दिया जाता है तो परिणामी तस्वीर कार्यपालिका की अराजकता की होती है।

    जस्टिस वी पार्थिबन और जस्टिस पी देवदास के निर्णयों और दूसरी ओर जस्टिस पीएन प्रकाश के निर्णयों के बीच विरोध उत्पन्न होने के बाद विशेष पीठ को संदर्भ दिया गया। विचार करने के लिए जो बिंदु उठाया गया, वह यह था कि क्या जिस अपराधी ने सीआरपीसी की धारा 110 (ई) के तहत बांड निष्पादित किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 122 (1) (बी) के तहत बॉन्ड शर्तों के उल्लंघन के लिए कैद की जा सकती है।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 110 के तहत शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। इस प्रकार उस शक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास निहित करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 20 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आदेश पारित किए गए, जो राज्य को उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, जितना वह उचित समझे।

    राज्य ने आगे कहा कि यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 122 के तहत किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार नहीं है, तो अध्याय VIII का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

    इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए एडवोकेट शरथ चंद्रन ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 110 के तहत बांड शांति बनाए रखने का बंधन नहीं है। इस प्रकार इसे सीआरपीसी की धारा 107 के समतुल्य मानना गलत है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 110 (ई) के तहत निष्पादित बांड का उल्लंघन है और इसे सीआरपीसी की धारा 446 के तहत निपटाया जाना है न कि सीआरपीसी की धारा 122(1)(बी) के तहत।

    अदालत ने कहा कि गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उनके कार्यकारी आदेशों के उल्लंघन के लिए दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह स्थिति होने के नाते अदालत ने कहा कि वह फैसले से बंधी हुई है।

    इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सीआरपीसी की धारा 110 के तहत निष्पादित बांड का उल्लंघन केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है न कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा।

    सीआरपीसी की धारा 107 के तहत बांड के उल्लंघन के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 122 (1) (बी) के तहत कारावास को अधिकृत नहीं कर सकता। उक्त प्रावधान के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित बांड का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 122 (1) (बी) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान या मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि सरकारी आदेश शक्तियों के निहित होने का कारण प्रदान करने में विफल रहा और केवल इसलिए पारित किया गया, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश दिया था। इस प्रकार, सरकारी आदेश ने स्पष्ट तौर पर मनमानी की और संविधान के अनुच्छेद 21 का सम्मान नहीं किया।

    इस तरह की प्रक्रिया को किसी भी हद तक कल्पना के रूप में नहीं कहा जा सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मस्टर पास करने के लिए न्यायसंगत और उचित है। कम से कम कहने के लिए हम चौंक गए हैं कि इस तरह की कार्यवाही जो विषय की स्वतंत्रता पर असर डालती है, इस तरह से आयोजित की जाती है जो पुलिस विभाग के भीतर म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा दिखता है।

    अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सरकार के आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 50 के साथ-साथ मद्रास जिला पुलिस अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट मनमानी दिखाता है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

    केस टाइटल: पी सतीश @ सतीश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (मेड) 86/2023

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