"कानूनी पेशेवर को संविदा कर्मचारी के समान नहीं समझ सकते": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की फीस की सीमा तय करने के लिए राज्य की आलोचना की
Shahadat
6 March 2023 11:06 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश होने वाले वकीलों को देय फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के अपने आदेशों के लिए तमिलनाडु राज्य की जमकर खिंचाई की।
सरकार ने यह निर्धारित किया कि लंबित आर्बिट्रेशन मामलों, सिविल सूट, मूल याचिकाओं, मूल पक्ष अपीलों, सिविल विविध अपीलों और नियमित मामलों के लिए जो फीस देय होगी, वह अवार्ड/डिक्री का 1% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 10,00,000 होगी।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने इस तरह की फीस निर्धारण को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा कि सरकारी आदेशों ने यह आभास दिया कि कानूनी पेशेवर का स्तर अनुबंध कर्मचारी से भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अदालतों में सरकार की नीतियों का बचाव करने में वकीलों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करनी चाहिए।
G.O.Ms का पठन नंबर 339 से यह आभास होता है कि सरकार ने कानूनी पेशेवर को कानून की बारीकियों से जोड़कर ठेका कर्मचारी बना दिया है। ऐसा नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। सरकार की नीतियों के पत्र और भावना को बनाए रखने में पेशेवर द्वारा किए गए प्रभावी कार्य की सराहना करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि कानूनी पेशा जटिल पेशा है, जिसके लिए बहुत तैयारी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। सरकार वकील के कौशल और ज्ञान के लिए मानदंड निर्धारित नहीं कर सकी।
नौकरशाहों द्वारा पारित सरकारी आदेश वकील के कौशल और ज्ञान का अनुमान लगाने के लिए बेंचमार्क नहीं हो सकता, जो सरकारी आदेश का बचाव करता है या सरकार की नीतियों के कारण को आगे बढ़ाता है।
शासनादेशों को कानूनी पेशे का अपमान मानते हुए अदालत ने कहा कि कानूनी पेशे की गरिमा को पहचानना सरकार का कर्तव्य है।
सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह कानूनी पेशे की गरिमा को मान्यता दे। मैं G.O.Ms 339 और G.O.Ms. नंबर 486 में शब्दों से बहुत व्यथित हूं। उनका किसी भी विधि अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों से कोई संबंध नहीं है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दोनों सरकारी आदेश कानूनी पेशे का अपमान हैं
अदालत मद्रास हाईकोर्ट के उस सीनियर एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पूर्व में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उन्होंने राज्य से तीन मध्यस्थता मामलों में उनकी उपस्थिति के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक के उनके पेशेवर फीस का भुगतान करने का आह्वान किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि आर्बिट्रेशन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शासनादेश पारित किए गए। उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई पॉलिसी में पूर्वव्यापी आवेदन नहीं हो सकता और जिस पर विचार किया जाना है वह लेन-देन की तारीख है।
दूसरी ओर, अपर एडवोकेट जनरल ने शासनादेशों का समर्थन किया और कहा कि यह याचिकाकर्ता पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया शुल्क बेहद अधिक है और वह अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं मांग सकता। यह भी तर्क दिया गया कि देय फीस का निर्धारण रिट कोर्ट के बजाय सिविल फोरम द्वारा किया जाना चाहिए।
अदालत ने हालांकि याचिका स्वीकार कर ली और सरकार को 12 सप्ताह की अवधि के भीतर सीनियर वकील द्वारा उठाए गए सभी फीस बिलों पर विचार करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का मूल्य अतुलनीय है। यह छोटा मामला हो सकता है, यह बड़ा मामला भी हो सकता है, फिर भी सरकार को संरक्षित करना होगा। भले ही आम नागरिक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांगने आए और यदि कानून अधिकारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने का औचित्य साबित करने में सक्षम नहीं है, यह अंततः विधायिका की छवि है, जो प्रभावित होती है। सरकार की गरिमा और पवित्रता उसके कानून अधिकारियों के हाथों में है। ये ऐसे तथ्य हैं, जो कार्यपालिका या नौकरशाह कभी नहीं समझ पाएंगे।"
केस टाइटल: वी अय्यदुरई बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य
साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 76/2023
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