मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

6 Nov 2021 6:31 AM GMT

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    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में मोटर वाहन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब मांगा।

    न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने कानून के छात्र हृषिकेश जायसवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मोटर वाहन कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के संबंध में याचिका तीन प्रश्न उठाती है। पहला, वाहनों पर बोर्ड और नंबर प्लेट लगाना कानून के प्रावधानों के विपरीत होना; दूसरा, वाहनों पर स्टिकर चिपकाना और तीसरा, हूटर या सायरन लगाना।

    याचिका में कहा गया,

    "अब मोटर वाहनों के मालिकों द्वारा इन नंबर प्लेटों पर या उनके आस-पास अन्य बोर्ड लगाकर अपने वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटों को बदलने की प्रवृत्ति या नियमित प्रथा बन गई है। ये बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार; भारत सरकार, अधिवक्ता, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, सरपंच और प्रेस आदि जैसे पेशे, जाति के नाम जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुर्जर और ठाकुर आदि, सांप्रदायिक और धार्मिक प्रतीक आदि जैसे पदनाम (सरकारी/निजी) को दिखाते हैं।"

    इस प्रकार यह कहा गया कि अनुचित नंबर प्लेट का उपयोग मोटर वाहन ड्राइविंग नियम, 2017 में बनाए गए नियमों के साथ-साथ केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 और 51 के उल्लंघन में है।

    यह कहते हुए कि सायरन एक चेतावनी उपकरण है जिसका उपयोग दमकल, एम्बुलेंस और पुलिस कारों द्वारा किया जाता है, याचिका में कहा गया कि एक अपराध है जो राजनीतिक दलों के सदस्यों, मंत्रियों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

    याचिका में कहा गया,

    "केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 119 के साथ-साथ एमपी मोटर वाहन नियम, 1994 नियम 185, वाहनों पर हूटर और सायरन जैसे कई फटे हॉर्न लगाने पर रोक लगाते हैं।"

    केस शीर्षक: हृषिकेश प्रकाश जायसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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